ITR Filing: Verify your income tax return within 30 days, otherwise you will have to pay a fine of Rs 5000
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आईटीआर फाइलिंग: आयकर विभाग ने करदाताओं को सूचित किया है कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के अनुसार, सत्यापन में देरी के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
ITR Filing: अगर जुलाई का महीना है तो जाहिर है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे होंगे. 31 जुलाई की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. सभी दस्तावेज जुटाने के बाद जब आप आखिरकार अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करेंगे तो यहां एक बात जान लें कि इसे 30 दिनों के अंदर वेरिफाई करना बेहद जरूरी है. अगर आप समय रहते ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. आयकर विभाग ने करदाताओं को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के अनुसार, सत्यापन में देरी के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे करें ITR का वेरिफिकेशन.
आईटीआर का सत्यापन कैसे करें?
ऐसा करने का सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग या प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट/डीमैट अकाउंट के ज़रिए रिटर्न को ई-वेरिफाई करना है। अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन से सहज नहीं हैं, तो आप बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को ITR-V की एक फिजिकल कॉपी भी भेज सकते हैं। हालाँकि, यह ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के कुछ लोकप्रिय तरीके हैं: आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी या आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के ज़रिए जनरेट किया गया ईवीसी या आपके प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के ज़रिए जनरेट किया गया ईवीसी या एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) या नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए ईवीसी।
सत्यापन पूरा हो गया है, इसकी पुष्टि इस प्रकार करें
जब आप अपना रिटर्न ई-सत्यापित करेंगे, तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक सफलता संदेश और एक लेनदेन आईडी प्राप्त होगी। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी एक ईमेल भेजा जाएगा।
अगर आप चूक गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यह ध्यान देने योग्य है कि यदि 30 दिन बीत चुके हैं, तो सत्यापन की तारीख को दाखिल करने की तारीख माना जाएगा। देर से सत्यापन करने पर धारा 234F के तहत विलंब शुल्क लगेगा। लाइवमिंट की खबर के अनुसार, CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना संख्या 2/2024 दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार, अन्य परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें, 5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय के लिए 5,000 रुपये है। यानी आपको इस रेंज में जुर्माना देना होगा।