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ITR Reassessment: Have you also received a notice from the Income Tax Department under Section 148? Know what to do?

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आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 से अघोषित आय घोषित करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। आकलन वर्ष 2018-19 या उसके बाद के वर्षों के लिए, यदि आपकी अघोषित आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 31 अगस्त 2024 तक आयकर विभाग से धारा 148 का नोटिस प्राप्त हो सकता है।

भारत में अगर आपकी आय एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है और आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना ज़रूरी है। अगर आप ITR दाखिल करने में किसी भी तरह की गलती करते हैं, तो आयकर विभाग को आपको IT नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है। आयकर विभाग को आपके पुराने ITR का फिर से मूल्यांकन करने का भी अधिकार है।

इस संबंध में आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 से अघोषित आय घोषित करने की समय सीमा 31 अगस्त 2024 है। आकलन वर्ष 2018-19 या उसके बाद के वर्षों के लिए, यदि आपकी अघोषित आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 31 अगस्त, 2024 तक आयकर विभाग से धारा 148 के तहत नोटिस मिल सकता है।

नियमों में किए गए हैं ये बदलाव

आपको बता दें कि पहले विभाग को ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए आकलन वर्ष के अंत से 10 साल का समय दिया जाता था। इस हिसाब से आयकर विभाग के पास आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2029 तक का समय होता, लेकिन बजट 2024 में पुराने मामलों को फिर से शुरू करने की समय सीमा घटा दी गई है। ऐसे में अगर आकलन वर्ष 2018-19 या उसके बाद के वर्षों में अघोषित आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो करदाताओं को आयकर विभाग की ओर से धारा 148ए और 148 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। अगर आपको भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है तो जानिए क्या करें?

समझें कि नोटिस मिलने पर क्या करना चाहिए

नोटिस सत्यापित करें

यदि आपको धारा 148A के तहत कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो जांच लें कि यह दिए गए समय सीमा के भीतर जारी किया गया है या नहीं। यह भी जांचें कि यह स्थानीय मूल्यांकन अधिकारी या NFAC द्वारा भेजा गया है या नहीं।

नोटिस का जवाब दें

धारा 148A के तहत करदाताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 से 30 दिन का समय दिया जाता है। आपको इस समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए और समय पर अपना जवाब देना चाहिए।

यदि नोटिस ग़लत है

अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया है तो आपको नोटिस का जवाब देते समय अपने जरूरी दस्तावेज संलग्न करके जमा कर देने चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। ऐसे में आप आयकर विभाग से केस को फिर से खोलने के लिए कह सकते हैं।

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careermotto

A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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