ITR Refund: If you are waiting for refund after filing ITR then read this update
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ITR रिफंड: रिफंड प्रक्रिया रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के बाद ही शुरू होती है और करदाता के खाते में राशि जमा होने में 4-5 सप्ताह का समय लगता है। आइए समझते हैं कि रिफंड क्यों अटक जाता है..
ITR रिफंड: अगर आपने ITR दाखिल कर दिया है तो क्या आप टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे? वैसे तो रिफंड की प्रक्रिया रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के बाद ही शुरू होती है और करदाता के खाते में रकम जमा होने में 4-5 हफ्ते का समय लगता है। सिर्फ वही करदाता रिफंड के लिए पात्र होते हैं, जिनका टैक्स निर्धारित टैक्स से ज्यादा कट गया है। इसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के साथ करदाता द्वारा चुकाया गया अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर शामिल हैं। यह जानकारी सीए संतोष मिश्रा ने दी।
आयकर रिफंड में देरी के कारणों के बारे में सीए अजय बागड़िया ने लाइव हिन्दुस्तान को बताया कि रिफंड में देरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य कारणों की बात करें तो बैंक खाते का गलत विवरण, बैंक खाते का पहले सत्यापन न होना, आईटीआर में सही जानकारी न देना, आयकर विभाग द्वारा आईटीआर की जांच या किसी करदाता पर पिछला टैक्स बकाया होना।
प्रतिबंधित रिफंड क्या है: बागड़िया बताते हैं कि यह त्रुटि तब आती है जब आपके पैन से जुड़ा नाम आपके बैंक खाते से जुड़े नाम से मेल नहीं खाता। इस समस्या को हल करने के लिए, सुनिश्चित करें कि दोनों रिकॉर्ड समान हैं। आपको अपने पैन पर अपना नाम अपडेट करने या अपने बैंक के साथ अपने नाम के विवरण को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है।
यदि रिफंड में देरी हो तो क्या करें
रिफंड में देरी होने पर करदाताओं को क्या कदम उठाने चाहिए, इस सवाल पर सीए अभिनंदन पांडे ने कहा कि सबसे पहले अपना ई-मेल चेक करें। आयकर विभाग ने कोई रिफंड या किसी तरह का नोटिस नहीं भेजा है। अगर आईटीआर स्टेटस में रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो करदाता रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध कर सकता है। अगर क्लेम लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/असेसमेंट अधिकारी से संपर्क कर उसके जल्द निपटारे का अनुरोध कर सकते हैं।
यदि फिर भी देरी हो तो ये दो महत्वपूर्ण कदम उठाएं
- आप आयकर विभाग से उनकी हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके संपर्क कर सकते हैं। वे आपके रिफ़ंड की स्थिति के बारे में आपकी सहायता कर सकते हैं।
- आप अपने रिफंड की स्थिति के बारे में सीधे जानकारी लेने के लिए स्थानीय आयकर कार्यालय जा सकते हैं। अपने साथ ज़रूरी दस्तावेज़ ज़रूर रखें।
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