ITR Refund: No income tax refund if you do not complete these 2 task
– विज्ञापन –
– विज्ञापन –
ITR रिफंड: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है।
ITR रिफंड: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों अपना ITR दाखिल कर दिया है। कुछ लोग आने वाले दिनों में दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोगों ने अब रिफंड का इंतजार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, हर किसी को रिफंड नहीं मिलता है। कुछ लोगों को सफलतापूर्वक ITR दाखिल करने के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है। आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से आपका रिफंड रुक जाता है। आइए ऐसी ही 2 गलतियों के बारे में जानते हैं।
1- आईटीआर वेरीफाई करना बिल्कुल न भूलें
कई बार ITR फाइल करने के बाद तुरंत वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए लोग 30 दिन के अंदर ही ITR वेरिफाई करने का विकल्प चुनते हैं। पहले यह सीमा 120 दिन थी, जिसे 1 अगस्त 2022 से घटा दिया गया है। इस बीच लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने ITR वेरिफाई नहीं किया है और रिफंड न आने पर चिंता करने लगते हैं।
अगर आपने किसी CA से ITR फाइल करवाया है तो उसकी भी जांच कर लें
अगर आपने किसी CA से ITR फाइल करवाया है तो भी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ITR वेरिफाई हुआ है या नहीं। हो सकता है कि आपके CA के पास बहुत काम हो और वह ITR वेरिफाई करना भूल जाए। ऐसी स्थिति में आपको खुद भी अकाउंट चेक करना चाहिए कि ITR वेरिफाई हुआ है या नहीं।
संदेश और ईमेल जाँचते रहें
ध्यान रखें कि ITR वेरीफाई होने के बाद आपको एक मैसेज और ईमेल भी मिलता है कि आपका ITR सफलतापूर्वक वेरीफाई हो गया है। इसलिए जब आप खुद ITR वेरीफाई करते हैं या CA से वेरीफाई करवाते हैं, अगर आपको यह मैसेज नहीं मिलता है, तो अपने ITR अकाउंट में लॉग इन करके चेक करें कि ई-वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं।
2- क्या बैंक खाता पूर्व-सत्यापित है या नहीं?
अगर आपका रिफंड ITR वेरिफिकेशन के बावजूद अटक जाता है तो एक बार चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है या नहीं। प्री-वैलिडेटेड न होने की स्थिति में आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे। कुछ समय पहले इनकम टैक्स ने खुद कहा था कि आप अपना बैंक अकाउंट जरूर वैलिडेटेड करवा लें, क्योंकि रिफंड उसी में आएगा।
बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है, ताकि अगर आपके नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड या किसी दूसरे डेटा में कोई गड़बड़ी हो तो समय रहते पता चल जाए। ऐसा न होने पर रिफंड फेल हो जाएगा और आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
यदि आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो रिफ़ंड पुनः जारी करने का अनुरोध करें
अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आप रिफंड को फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। रिफंड को फिर से जारी करने का अनुरोध करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया आयकर विभाग ने खुद बताई है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया।
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और सर्विस रिक्वेस्ट पर जाकर रिफंड रीइश्यू चुनें।
- वहां आपको रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको उस रिकॉर्ड का चयन करना होगा जिसके लिए आप पुनः जारी करने का अनुरोध करना चाहते हैं।
- जिस बैंक खाते में आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, उसे चुनें। ध्यान रखें कि यदि आपके द्वारा चुना गया खाता वैध नहीं है, तो पहले उसे ई-फाइलिंग पोर्टल से वैलिडेट करना होगा।
- इसके बाद आपको Proceed to Verification पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी में से किसी एक ई-सत्यापन विधि को चुनना होगा।
- ऐसा करने के बाद आपको Continue पर क्लिक करना होगा और आपकी रिक्वेस्ट आयकर विभाग के पास चली जाएगी।
रिफ़ंड कितने दिनों में आता है?
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, आयकर रिफंड आने में करीब 4-5 सप्ताह का समय लगता है। ध्यान रहे, इस रिफंड को पाने के लिए आपको न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होगा। कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिफंड अटक जाता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 सप्ताह में रिफंड मिल जाता है।
यदि धन वापसी विफल हो जाए तो क्या करें?
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग ITR तो सही भर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है। अगर आपका रिफंड भी 4-5 हफ्ते में नहीं आता है, तो आपको एक बार आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा रिफंड मांग सकते हैं।
रिफ़ंड क्यों विफल हो जाता है?
रिफंड फेल होने का सबसे आम कारण आपके बैंक अकाउंट में किसी तरह की दिक्कत होना है। आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होने की वजह से भी आपका रिफंड रुक सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने अपना अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। कई बार पैन कार्ड पर लिखा नाम और बैंक अकाउंट में लिखा नाम मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है।