ITR Refund: Refund request not rejected but refund money still not come, what to do know here
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ITR रिफंड: अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट फेल हो गई है तो आप फिर से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं हुई है और आपके रिफंड का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? जानिए यहां
ITR रिफंड: जिन लोगों ने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, उनका रिफंड भी आना शुरू हो गया है। आमतौर पर ITR दाखिल करने के 4 से 5 हफ्ते के अंदर रिफंड मिल जाता है। ITR दाखिल करने के बाद आयकर विभाग आपके फॉर्म की जांच करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया करता है। लेकिन कई बार कुछ कारणों से आपकी रिफंड रिक्वेस्ट खारिज हो सकती है या रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए।
अगर आपका रिफंड अनुरोध विफल हो गया है, तो आप फिर से रिफंड के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका रिफंड अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है और आपका रिफंड पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है? इस स्थिति में, आप मामले की शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत कैसे दर्ज करें
अगर आपका रिफंड अनुरोध खारिज हो गया है और रिफंड नहीं आया है तो आप incometax.gov.in पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर कामकाजी दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत करने से पहले जांच लें स्टेटस, जानिए तरीका
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/,
उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग इन करें। - अब आयकर रिटर्न फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से विकल्प पर क्लिक करें और ITR चुनें।
- अब आपको मूल्यांकन वर्ष दर्ज करना होगा और उसे सबमिट करना होगा।
- इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको आईटीआर एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आईटीआर रिफंड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेटस चेक करने का ये भी एक तरीका है
- सबसे पहले यहाँ जाएँ https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html,
- पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएगी, एक पैन नंबर और दूसरा वह वर्ष जिसके लिए रिफंड लंबित है, ये विवरण दर्ज करें।
- अब आपको कैप्चा कोड भरना होगा।
- इसके बाद Proceed पर क्लिक करें। स्टेटस आपके सामने होगा।
- वे कारण जिनकी वजह से रिफंड अटक सकता है
- रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-सत्यापन न करना
- आयकर विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया जा रहा है
- टीडीएस मेल नहीं खा रहा
- आपका खाता नंबर या IFSC कोड ग़लत है
- खाता वैध नहीं है
- पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है
- पैन कार्ड पर लिखा नाम बैंक खाते आदि में लिखे नाम से मेल नहीं खाता।