ITR Refund: These people do not get refund, know whether you will get it or not!
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ITR रिफंड: अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, आयकर विभाग से रिफंड पाने की कुछ सीमा होती है, अगर आपका टैक्स क्लेम उस रकम से कम है तो आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए सरकार के क्या नियम हैं…
सभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जो धीरे-धीरे करीब आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों अपना ITR भर दिया है। कुछ लोग आने वाले दिनों में भरने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोगों ने अब रिफंड का इंतजार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, ITR दाखिल करने के बावजूद सभी को रिफंड नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि लोगों को ITR दाखिल करने के बाद भी रिफंड क्यों नहीं मिलता?
हमें रिफंड कब मिलेगा?
कई बार ऐसा होता है कि ITR फाइल करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने ज़्यादा टैक्स चुका दिया है या ज़्यादा TDS कट गया है। ऐसी स्थिति में आप ITR फाइल करते समय ज़्यादा कटे टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ITR फाइल करने के बाद आयकर विभाग आपके फॉर्म की जांच करता है और फिर आपके रिफंड की प्रक्रिया करता है।
अब रिफंड सीधे आपके पैन से जुड़े बैंक खाते में आता है। लेकिन, रिफंड पाने के लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता वैध हो। आयकर विभाग के मुताबिक, करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना बैंक खाता जोड़ना होगा या अपने मौजूदा बैंक खाते की जानकारी अपडेट करानी होगी और उसका सत्यापन कराना होगा।
किसे रिफंड नहीं मिलता?
आयकर विभाग के मुताबिक, ITR से रिफंड पाने की कुछ सीमा होती है। अगर आपका टैक्स क्लेम उस सीमा से कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिफंड नहीं मिल पाता है। जानकारी के मुताबिक, अगर आयकर विभाग के पास आपके रिफंड की रकम है, तो ITR प्रोसेस होने के कुछ हफ्तों बाद उसे सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर रिफंड की रकम 100 रुपये से कम है, तो वह पैसा आपके खाते में जमा नहीं होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यह राशि कभी नहीं मिलती। शुरुआत में 100 रुपये तक की राशि सरकारी खाते में रहती है और 100 रुपये या उससे कम की राशि अगले आने वाले रिफंड में समायोजित कर दी जाएगी। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में लंबित रिफंड राशि इस 100 रुपये के साथ आपके खाते में जमा हो जाएगी। लेकिन दोनों राशियाँ तभी मिलेंगी जब राशि 100 रुपये से अधिक होगी।
यह नियम है
इस बारे में एक सरकारी प्रेस नोट में कहा गया है, 100 रुपये से कम का रिफंड खाते में जमा करने का नियम लागू नहीं होता, बल्कि इसे भविष्य के आयकर रिफंड में समायोजित किया जाता है। नियम के मुताबिक, 100 रुपये से कम का रिफंड प्रोसेस नहीं होता और आयकर विभाग इसे करदाता के खाते में जमा भी नहीं करता। आयकर विभाग सबसे पहले करदाता को रिफंड के बारे में इंटिमेशन नोटिस के जरिए सूचित करता है। यह नोटिस आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत भेजा जाता है। आयकर विभाग यह नोटिस करदाता को आईटीआर दाखिल होने और सत्यापित होने के बाद भेजता है।