ITR Refund Update: What to do if the refund received is less after filing ITR, when will it be correct to file revised return
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ITR रिफंड अपडेट: ITR दाखिल करने के बाद करदाता अपने रिफंड का इंतजार करते हैं। रिफंड प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आयकर विभाग सबसे पहले करदाताओं को उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग के बारे में सूचित करता है। प्रक्रिया के तहत करदाताओं की ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाती है। रिफंड की रकम तीन से चार हफ्ते बाद ही करदाताओं के खाते में जमा होती है।
ITR रिफंड अपडेट: आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आखिरी तारीख तक 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता अपने रिफंड का इंतजार करते हैं। रिफंड प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आयकर विभाग सबसे पहले करदाताओं को उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग के बारे में सूचित करता है। प्रक्रिया के तहत करदाताओं के ईमेल आईडी पर एक सूचना आती है। इसके तीन से चार हफ्ते बाद करदाताओं के खाते में रिफंड का पैसा आ जाता है। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले सभी करदाताओं को रिफंड का पैसा नहीं मिलता है। विभाग की ओर से रिटर्न का पैसा तब वापस भेजा जाता है, जब करदाता अपनी देनदारी से ज्यादा पैसा टैक्स के तौर पर जमा कर चुका होता है। आयकर रिटर्न की प्रक्रिया के दौरान करदाताओं के टैक्स की गणना की जाती है।
आयकर विभाग कर गणना में कर सकता है गलती
आयकर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 1 के तहत विभाग करदाताओं को सूचना भेजता है। अगर विभाग द्वारा भेजी गई इस जानकारी में आपको लगता है कि कर की गणना सही नहीं है और आपका रिफंड ज्यादा होना चाहिए, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार अनुरोध दाखिल कर सकते हैं। करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह सुधार अनुरोध दाखिल कर सकते हैं।
आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अनुरोध कर सकते हैं
आयकर विभाग का कहना है कि अगर इंटिमेशन नोटिस को लेकर कोई गलती पाई जाती है तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिक्वेस्ट की जा सकती है। यहां यह समझना जरूरी है कि सुधार अनुरोध का विकल्प केवल उन्हीं रिटर्न के लिए उपयोगी है जो पहले से ही सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा प्रोसेस किए जा चुके हैं।
किस गलती के लिए सुधार अनुरोध उपयोगी होगा?
सुधार अनुरोध सबमिट करके किस तरह की गलतियों को ठीक किया जा सकता है? इस बारे में आयकर विभाग का कहना है कि अपने द्वारा की गई किसी अन्य गलती के लिए सुधार अनुरोध का इस्तेमाल न करें। ऐसी गलतियों के लिए संशोधित रिटर्न का विकल्प उपयोगी है।
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