Kangana Ranaut’s Lok Sabha election from Mandi challenged, HC issues notice
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हिमाचल हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा है। याचिका में कंगना की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कंगना के खिलाफ यह याचिका लायक राम नेगी ने दायर की है। याचिका में उन्होंने कोर्ट से कंगना का चुनाव रद्द करने की मांग की है। नायक वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने समय से पहले वीआरएस ले लिया था। नेगी का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मंडी के चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता नेगी का तर्क है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वे जीत जाते। याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से अपील की है कि कंगना का चुनाव रद्द किया जाए। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने नेगी की इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब मांगा है।
नेगी ने आगे बताया कि नामांकन के दौरान उनसे कहा गया कि उन्हें सरकारी आवास के लिए जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होगा। यह सर्टिफिकेट देने के लिए उन्हें अगले दिन तक का समय दिया गया था। अगले दिन जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात जमा किए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन खारिज कर दिया।
लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया। बहुजन समाजवादी पार्टी के डॉ. प्रकाश चंद्र भारद्वाज तीसरे स्थान पर रहे। भारद्वाज को 4393 वोट मिले।
इस आधार पर याचिका खारिज की जा सकती है
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दी गई चुनौती को कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा तब होगा जब याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल हो जाए कि उसका नामांकन पत्र अवैधानिक तरीके से खारिज किया गया था।