Modi Govt. plans to increase nominees in Bank account, PPF and Mutual fund, Details here
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Bank Account: बैंकों में लगातार बढ़ते अनक्लेम्ड पैसों से निपटने के लिए सरकार बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नए बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद आप बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त चार नॉमिनी का नाम दे सकेंगे।
Bank Account Nominees: देश का बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है. सरकार का फोकस एनपीए को कम करने और बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर है. शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम बदलावों को लेकर फैसले लिए गए. इस संबंध में कैबिनेट की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि सरकार ने बैंकिंग नियमों में करीब 6 बदलावों को मंजूरी दी है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक अकाउंट के नॉमिनी को लेकर किया गया है. नए नियम के लागू होने से सभी खाताधारक प्रभावित होंगे. कैबिनेट की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि अब किसी भी बैंक अकाउंट में अधिकतम चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे.
सरकार का उद्देश्य है कि ग्राहकों को परेशानी न हो।
इसके अलावा ‘लगातार और एक साथ’ नॉमिनी बनाने की नई व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। इन बदलावों का मकसद ग्राहक को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। दरअसल, हाल ही में पता चला था कि अलग-अलग बैंकों के खातों में हजारों करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। इसको लेकर आरबीआई की ओर से विशेष अभियान भी चलाया गया था। लेकिन उससे भी संतोषजनक नतीजे नहीं मिले हैं। इसी वजह से नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है।
अब नियम क्या है?
अब जब आप बैंक खाता खुलवाएंगे तो आपको किसी नॉमिनी का नाम दर्ज करना होगा। इसका उद्देश्य आपकी मृत्यु के बाद खाते में जमा पैसे को उस व्यक्ति को देना है। अभी आप इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नॉमिनी के तौर पर लिख सकते थे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के बाद नए नियम के तहत आप अपने खाते में एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। इसके अलावा बीमा और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) खाते की तरह ही लगातार और एक साथ नॉमिनी बनाने की सुविधा से संयुक्त खाताधारकों और उत्तराधिकारियों को खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा मिल सकेगा।
वित्त मंत्री ने चिंता व्यक्त की थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक केंद्र द्वारा संचालित पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं। हालांकि इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी तभी साफ हो पाएगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बिल पेश करेंगी। सरकार और अधिकारियों की तरफ से इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। कुछ महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक खातों और दूसरी जगहों पर जमा पैसों को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर कोई दावा नहीं करता।