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National Pension System: Good news! Now you will get monthly pension of Rs 45000 with extra tax saving

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: अच्छी खबर!  अब आपको अतिरिक्त टैक्स बचत के साथ 45000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: अच्छी खबर! अब आपको अतिरिक्त टैक्स बचत के साथ 45000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी


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एनपीएस दोहरा लाभ: टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सीडी (1बी) के तहत, आप एनपीएस में की गई बचत पर 80(सी) के अतिरिक्त कर लाभ का लाभ उठा सकते हैं।

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के बीच टैक्स बचत को लेकर कई तरह के भ्रम हैं. अक्सर फरवरी और मार्च महीने में जब सैलरी से टैक्स कटता है तो लोग सोचते हैं कि कहां निवेश कर टैक्स बचाया जाए. 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट के बारे में हर कर्मचारी जानता है। लेकिन इससे ज्यादा बचत कैसे करें इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है.

सवाल- कहां निवेश पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है?

उत्तर- सबसे पहले यह जान लें कि धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश ही छूट सीमा के अंतर्गत आता है। जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, पीपीएफ में योगदान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) प्रीमियम का भुगतान, गैर-परिवर्तनीय आस्थगित वार्षिकी के संबंध में भुगतान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में निवेश, बच्चों की शिक्षा शुल्क का भुगतान (केवल ट्यूशन शुल्क) में निवेश स्वीकृत डिबेंचर/शेयर/म्यूचुअल फंड, 5 साल या उससे अधिक के लिए सावधि जमा (एफडी) में निवेश, गृह ऋण का पुनर्भुगतान (केवल मूल राशि) और सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश 80सी के दायरे में आते हैं।

यानी आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा आप और कहां निवेश कर सकते हैं और तुरंत ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं. आपने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम आपको इसमें निवेश के फायदे बताते हैं।

सवाल- टैक्स बचाने के लिए एनपीएस में निवेश करना क्यों जरूरी है?

उत्तर- टैक्स बचाने के लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80सीडी (1बी) के तहत, आप एनपीएस में की गई बचत पर 80(सी) के अतिरिक्त कर लाभ का लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो 50 हजार रुपये तक का निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आएगा। इस तरह आप 80C समेत 2 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

सवाल- क्या प्राइवेट नौकरी वाले लोग भी एनपीएस में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं?

उत्तर- हां, आप तुरंत एनपीएस अकाउंट खुलवाकर अपनी सैलरी कटने से बचा सकते हैं. इतना ही नहीं टैक्स के अलावा एनपीएस एक बेहतरीन रिटायरमेंट स्कीम भी है. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी। पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते थे। लेकिन साल 2009 में इसे सभी वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया गया। यानी इस योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है. अब बड़े पैमाने पर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग भी इस योजना से जुड़ रहे हैं.

सवाल- ये एनपीएस क्या है?

उत्तर- टैक्स छूट के अलावा अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर कमाई की तलाश में हैं तो एनपीएस में खाता खुलवा सकते हैं. यह खाता आप अपने नाम से या अपनी पत्नी के नाम से खुलवा सकते हैं. इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन की सुविधा मिलती है। यानी 60 साल के बाद आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे.

सवाल- एनपीएस में कितना और कैसे निवेश कर सकते हैं?

उत्तर- आप अपनी आय के अनुसार एनपीएस खाते में मासिक या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं। एनपीएस में आप 1,000 रुपये प्रति माह से निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसे आप 65 साल की उम्र तक जारी रख सकते हैं। एनपीएस निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है. जबकि 60 साल के बाद 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है.

एक उदाहरण से समझें क्या है फायदा-

उदाहरण के लिए, यदि आपकी उम्र 30 साल है और आप एनपीएस खाते में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, और यह निवेश 30 साल तक यानी 60 साल की उम्र तक जारी रखते हैं। उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ, 60 साल की उम्र में आपके खाते में 1.12 करोड़ रुपये होंगे। नियमों के मुताबिक, जैसे ही आप 60 साल के हो जाएंगे, आपको 45 लाख रुपये की एकमुश्त नकदी मिल जाएगी। इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. आपको बता दें कि निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख रुपये का निवेश करेगा। इसमें 10 फीसदी सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है, ब्याज दरें ऊपर-नीचे हो सकती हैं.

प्रश्न- एनपीएस खाता खोलने की उम्र क्या है?

उत्तर- कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो वह इसमें भाग ले सकता है। आप किसी भी बैंक में एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं. मैच्योरिटी के बाद निवेशक एनपीएस से 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. यानी 60 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति एनपीएस में जमा कुल रकम का 60 फीसदी बिना किसी टैक्स के निकाल सकता है. एनपीएस में दो तरह के खाते होते हैं. टियर-1 और टियर-2.

धन सुरक्षित रहेगा.

आप घर बैठे ऑनलाइन (eNPS) खाता खोल सकते हैं. एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा चलाया जाता है, जिसके कारण यह काफी सुरक्षित है। पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर एनपीएस खाते खोले गए हैं.

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