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New rules will be applicable for small savings schemes including Sukanya Samriddhi, PPF from October 1, know here

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छोटी बचत योजनाओं के नए नियम: जारी किए गए सर्कुलर में पोस्ट ऑफिस के लिए भी निर्देश हैं। कहा गया है कि उन्हें खाताधारकों को नए बदलावों के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें नियमों का पालन कैसे करना है, इस बारे में भी गाइड करना होगा। पोस्ट ऑफिस को खाताधारकों या अभिभावकों से पैन और आधार की जानकारी लेनी होगी।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने डाकघरों के माध्यम से खोली जाने वाली राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) योजनाओं के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। ये नियम इन योजनाओं के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित करने के लिए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार योजनाओं के तहत 6 श्रेणियों की पहचान की गई है, जिनके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये 6 श्रेणियां और दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-

एनएसएस-87 खाते

2 अप्रैल, 1990 से पहले खोले गए खाते: पहले खाते पर मौजूदा स्कीम दर लागू होगी। दूसरे खाते में शेष राशि पर मौजूदा डाकघर बचत खाता (POSA) दर के साथ 2% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर, 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा।

2 अप्रैल, 1990 के बाद खोले गए खाते: पहले खाते पर मौजूदा स्कीम दर लागू होगी। दूसरे खाते पर मौजूदा POSA दर लागू होगी। दोनों खातों पर 1 अक्टूबर, 2024 से 0% ब्याज मिलेगा।

2 से अधिक खाते: तीसरे और अतिरिक्त खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। मूल राशि वापस कर दी जाएगी।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते

नाबालिग के नाम पर खोले गए खाते: नाबालिग के 18 वर्ष का होने तक POSA ब्याज मिलेगा। उसके बाद, PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी। परिपक्वता की गणना नाबालिग के 18वें जन्मदिन से की जाएगी।

एक से अधिक पीपीएफ खाते: यदि जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर है, तो प्राथमिक खाते पर योजना के लिए प्रचलित दर से शुल्क लिया जाएगा। किसी भी द्वितीयक खाते की शेष राशि को प्राथमिक खाते में मिला दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। दो से अधिक अतिरिक्त खाते खोलने की तिथि से 0% ब्याज अर्जित करेंगे।

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एनआरआई द्वारा पीपीएफ खातों का विस्तार

सक्रिय एनआरआई जिनके पास पीपीएफ खाते हैं, जिनमें निवास विवरण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए ब्याज मिलेगा। इस तिथि के बाद, ब्याज 0% होगा।

सुकन्या समृद्धि खाते

  • दादा-दादी (कानूनी अभिभावक नहीं) द्वारा खोले गए खातों के मामले में, संरक्षकता कानूनी अभिभावक या जैविक माता-पिता को हस्तांतरित करनी होगी।
  • यदि योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दो से अधिक खाते खोले गए तो अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे।
  • नाबालिग के नाम पर खोले गए खाते: अनियमित खातों को प्रचलित POSA दर पर साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जा सकता है।

डाकघरों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

सत्यापन: सभी डाकघरों को निर्देश दिया गया है कि वे खाताधारकों या अभिभावकों से पैन और आधार विवरण एकत्र करें, यदि वे पहले से उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, नियमितीकरण अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा।

डाकघरों को खाताधारकों को इन परिवर्तनों के बारे में सूचित करना होगा तथा उन्हें नियमों का अनुपालन करने के बारे में मार्गदर्शन देना होगा।

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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