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New Vs Old tax regime: Switch from New to Old tax regime fill the Form 10-IEA by this date.

नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: नई से पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करें, इस तिथि तक फॉर्म 10-आईईए भरें।
नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: नई से पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करें, इस तिथि तक फॉर्म 10-आईईए भरें।


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नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था: जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में वापस जाना चाहते हैं उन्हें नए 10-IEA फॉर्म में कई सारी जानकारी भरनी होगी. इसके तहत पैन नंबर, टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी आदि शामिल है.

अगर किसी करदाता ने चालू वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था चुनी है, लेकिन अब वह पुरानी कर व्यवस्था में जाना चाहता है तो इसके लिए नया फॉर्म भरना होगा। साथ ही एक अलग प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. आयकर विभाग ने यह सुविधा उपलब्ध करायी है.

आयकर विभाग ने हाल ही में आकलन वर्ष 2024-25 करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) जारी किया। इनमें कर छूट दावों के लिए स्टेटमेंट फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म-10-आईईए भी शामिल है। जो करदाता नई से पुरानी कर प्रणाली में स्विच करना चाहता है उसे यह फॉर्म भरना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि करदाता ने नई प्रणाली अपना ली है और उसी के अनुरूप कर की गणना की जाएगी। गौरतलब है कि नया टैक्स सिस्टम सभी आयकरदाताओं के लिए डिफॉल्ट सिस्टम है यानी कि पहले से ही तय है.

नए फॉर्म में भरनी होंगी कई जानकारियां: जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम में वापस जाना चाहते हैं उन्हें नए 10-IEA फॉर्म में कई तरह की जानकारियां भरनी होंगी. इसके तहत पैन नंबर, टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी आदि शामिल है. इसके अलावा फॉर्म में दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में बदलाव के इतिहास के बारे में भी पूछा जाएगा।

फॉर्म 10-आईईए क्या है: टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक डिफॉल्ट सिस्टम के तहत पहले से ही नए टैक्स सिस्टम का चयन कर लिया जाता है और उसी आधार पर टैक्स की गणना की जाती है. अगर किसी करदाता को लगता है कि उसे पुरानी व्यवस्था में ज्यादा टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है तो वह इसमें वापस जा सकता है। फॉर्म 10-आईईए घोषणा पत्र के समान है। वहीं, सैकड़ों करदाता पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में भी आ गए हैं।

अंतिम तिथि 31 जुलाई है: टैक्स एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पहले जमा करना होगा. कुछ मामलों में विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर तक भी दाखिल किया जा सकता है, लेकिन तब पुरानी व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना जा सकेगा।

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