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New Vs Old Tax Regime: Which is better between new and old tax regime, Know details here

नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कौन बेहतर है, यहां जानें विवरण
नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कौन बेहतर है, यहां जानें विवरण


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पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था देश के प्रत्येक करदाता का कर्तव्य है कि वह समय पर कर का भुगतान करे। अब सरकार ने टैक्स भरने के लिए दो विकल्प दिए हैं. कई लोग नए टैक्स सिस्टम और पुराने टैक्स सिस्टम को लेकर असमंजस में रहते हैं. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं कि किस टैक्स सिस्टम में आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं।

2023 ख़त्म होने वाला है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक पेनाल्टी के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि बजट 2023 में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. कई लोग नई टैक्स व्यवस्था को लेकर काफी असमंजस में हैं कि पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से किसे चुनें।

कर कैलकुलेटर

आप बहुत ही आसान तरीके से टैक्स की गणना कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर पेश किया है। इस कैलकुलेटर की मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुन सकते हैं। आपको बता दें कि आप दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

आप इतनी रकम का दावा कर सकते हैं

अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये सालाना है और आपने अपने घर के लिए होम लोन लिया है, जिस पर आप सालाना 2 लाख रुपये का ब्याज देते हैं। ऐसी स्थिति में आप दोनों कर व्यवस्थाओं में कर कटौती का दावा कर सकते हैं। आप टैक्स कटौती का दावा करके अपनी आय को 9,50,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

पुरानी कर व्यवस्था में होम लोन पर चुकाया गया ब्याज भी आय से काट लिया जाता है, यानी इसके बाद आपकी कुल आय 7 लाख 50 हजार रुपये होगी जबकि नई कर व्यवस्था में यह 9,50,000 रुपये होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नए टैक्स सिस्टम में होम लोन के ब्याज पर कोई छूट नहीं दी गई है.

इतना देना होगा टैक्स!

पुराने टैक्स सिस्टम के आधार पर आपको 6 लाख रुपये पर 33,800 रुपये टैक्स देना होगा. नए टैक्स सिस्टम में आपको 54,600 रुपये टैक्स देना होगा. ऐसे में आप पुराने टैक्स सिस्टम से 20,800 रुपये तक बचा सकते हैं. आपको बता दें कि पुराने टैक्स सिस्टम में भी आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं.

पुराने टैक्स सिस्टम में आप 3 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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