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No tax on Rs.12 lakh Income: Big news! Re 1 tax will not have to be paid even on earning up to 10 lakhs, know the rules

12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं: बड़ी खबर!  10 लाख तक की कमाई पर भी नहीं देना होगा 1 रुपया टैक्स, जानिए नियम
12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं: बड़ी खबर! 10 लाख तक की कमाई पर भी नहीं देना होगा 1 रुपया टैक्स, जानिए नियम


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12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं: आयकर नियमों के मुताबिक, अगर टैक्स कटौती और टैक्स छूट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स बचाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह रखना होगा कि टैक्स का दायरा ज्यादा न हो।

नया साल शुरू हो चुका है। यह नई वित्तीय योजना बनाने का समय है। लेकिन, उससे पहले चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स बचाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर आप योजना बनाएं तो आप टैक्स बचा सकते हैं. यकीन मानिए अगर प्लानिंग सही है तो आपकी कमाई यानी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यानी शून्य टैक्स.

प्रतिपूर्ति का लाभ लेना होगा

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर टैक्स कटौती और टैक्स छूट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स बचाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह रखना होगा कि टैक्स का दायरा ज्यादा न हो। इसके अलावा आप रीइंबर्समेंट से भी अधिक लाभ उठा सकते हैं।

जीरो टैक्स के लिए क्या करना होगा?

अब बात ये है कि सैलरी पर किसी भी तरह के टैक्स से बचने के लिए निवेश और बचत के बीच तालमेल बिठाना होगा. अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये है और आप रीइंबर्समेंट और निवेश साधनों का पूरा फायदा उठाते हैं तो निश्चित तौर पर सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पूरी सैलरी बिना टैक्स के मिलेगी.

सैलरी स्ट्रक्चर में क्या रखा जाना चाहिए?

सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का विकल्प आपके हाथ में रहता है. आप कंपनी एचआर से भी इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। प्रतिपूर्ति की एक सीमा है. लेकिन, इसमें कई उपकरण हो सकते हैं। कन्वेंस, एलटीए, मनोरंजन, ब्रॉडबैंड बिल, पेट्रोल बिल और मनोरंजन या खाद्य कूपन का भी प्रतिपूर्ति में उपयोग किया जा सकता है। इन सबकी मदद से टैक्स बचाया जा सकता है. इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए एचआरए का भी विकल्प है।

इस तरह मिलता है एचआरए में फायदा

एचआरए का दावा करने में तीन आंकड़े शामिल होते हैं। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उस पर टैक्स छूट मिलेगी. सैलरी स्ट्रक्चर में कंपनी की ओर से दिया जाने वाला एचआरए मेट्रो और नॉन-मेट्रो शहरों के हिसाब से है। मेट्रो शहर में मूल वेतन का 50% और गैर-मेट्रो शहर में मूल वेतन का 40% तक एचआरए क्लेम करने की छूट है। कुल किराए में से मूल वेतन का 10 फीसदी घटाने के बाद जो रकम बचती है, उसे एचआरए के तौर पर क्लेम किया जा सकता है.

कैसे तय होगा आपका एचआरए?

मेट्रो सिटी में किराया 20 हजार रुपये है. मतलब आपकी कुल मासिक सैलरी का 20 फीसदी. मूल वेतन सीटीसी का 50 फीसदी होगा. ऐसे में आपकी मूल राशि 6 ​​लाख रुपये है. अगर आपको कंपनी से बेसिक सैलरी का करीब 40 फीसदी एचआरए मिलता है तो आपको सालाना करीब 2.40 लाख रुपये एचआरए मिलेगा. लेकिन, चूंकि आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो आप 50 फीसदी यानी 3 लाख रुपये तक एचआरए ले सकते हैं. 20 हजार रुपये की दर से सालाना किराया 2.40 लाख रुपये हुआ. इसमें से बेसिक सैलरी का 10 फीसदी यानी 60 हजार रुपये काटने के बाद कुल एचआरए 1.80 लाख रुपये हो गया. अब 1.80 लाख रुपये ऊपर दिए गए तीनों आंकड़ों में सबसे कम है. ऐसे में आप सालाना 1.80 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं.

एलटीए-अवकाश यात्रा भत्ता

एलटीए का लाभ 4 साल में दो बार लिया जा सकता है। इसमें यात्रा योजना का किराया भी शामिल है। यह आपकी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी होता है. 6 लाख रुपये की बेसिक सैलरी पर 60 हजार रुपये का LTA मिलेगा. सालाना औसत देखें तो 30 हजार रुपये पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

कैसे मिलेगा रिइंबर्समेंट का फायदा?

1. वाहन भत्ता: 12 लाख रुपये के वेतन वर्ग वाले लोगों को आमतौर पर 1-1.50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति मिलती है। मतलब, 1.50 लाख रुपये का वाहन भत्ता पूरी तरह से गैर-कर योग्य होगा।

2. ब्रॉडबैंड बिल: ब्रॉडबैंड बिल पर भी टैक्स छूट मिल सकती है. इसे प्रतिपूर्ति में शामिल करें. इसके लिए हर महीने 700-1000 रुपये का भत्ता मिलता है. मान लीजिए कि इसके तहत आपको हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं यानी आपकी सालाना नॉन-टैक्सेबल सैलरी 12000 रुपये होगी.

3. मनोरंजन भत्ता: खाने का बिल दिखाकर मनोरंजन प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। 12 लाख रुपये तक सैलरी वालों को हर महीने 2000 रुपये यानी 24 हजार रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा।

4. यूनिफॉर्म, किताबें या पेट्रोल बिल: अलग-अलग कंपनियां यूनिफॉर्म, पेट्रोल या किताबों के बिल के नाम पर प्रतिपूर्ति देती हैं। इस कैटेगरी में भी आप 1000-2000 रुपये ले सकते हैं. हर महीने 1,000 रुपये प्रतिपूर्ति लेने पर सालाना 12,000 रुपये गैर-कर योग्य श्रेणी में आ जाएंगे.

आपको इनकम टैक्स में छूट जरूर मिलेगी

आयकर अधिनियम में कुछ कटौतियां उपलब्ध हैं, जो कर योग्य वेतन को कम करने में मदद करती हैं।

1- मूल आय पर छूट: आयकर नियमों के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी को गैर-कर योग्य रखा गया है. मतलब, आपकी कुल सैलरी 2.5 लाख रुपये तक पर कोई छूट टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन, इसकी गणना आखिर में की जाती है.

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन: सबसे पहले 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. मतलब आपकी सैलरी जो भी हो, उसमें से 50 हजार रुपये घटा दीजिए.

3- सेक्शन 80C: इसमें आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. इसमें ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस, बच्चे की ट्यूशन फीस, एलआईसी, होम लोन मूलधन जैसे उपकरण शामिल हैं। आप इसकी पूरी सीमा का उपयोग करके 1.50 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

3- सेक्शन 80CCD(1B): इसमें एनपीएस में अतिरिक्त 50 हजार रुपये निवेश का फायदा मिलता है.

4- सेक्शन 80D: इसमें आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इसके अलावा आप माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर भी 25 हजार रुपये तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कुल कटौती 50 हजार रुपये तक हो सकती है. अगर माता-पिता की उम्र 65 साल से अधिक है तो वरिष्ठ नागरिक कटौती की सीमा 50 हजार रुपये होगी. ऐसे में आप 75 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. फिलहाल आप 80D में कुल 50 हजार रुपये पर टैक्स बचा पाएंगे.

अब समझिए टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल का पूरा कैलकुलेशन

  • पहला एचआरए- इसमें 1.80 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलेगी.
  • दूसरा रीइंबर्समेंट- अगर आप सभी रीइंबर्समेंट को एक साथ जोड़ दें तो आपको कुल 1.98 लाख रुपये का रीइंबर्समेंट मिलेगा।
  • तीसरी कटौती- कुल 3 लाख रुपये की कटौती मिलेगी.
  • चौथा अवकाश यात्रा भत्ता (LTA)- 30 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी. आपकी कुल सैलरी से 7.08 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

अब इनकम टैक्स 0 होगा

कुल सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है. इसमें से 7.08 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब टैक्सेबल सैलरी 4.92 लाख रुपये बची है. अब यहां इनकम टैक्स का एक और नियम आने वाला है. अगर टैक्सेबल सैलरी 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सेक्शन 87A के तहत छूट मिलेगी. 2.5 से 5 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन अगर कुल टैक्सेबल सैलरी 5 लाख रुपये से कम है तो 2.5 लाख रुपये पर 12,500 रुपये की छूट मिलेगी. इसके बाद बचे 2.50 लाख रुपये को मूल छूट सीमा के तहत रखा जाएगा. इस तरह आपकी पूरी सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी. इस तरह आपका पूरा टैक्स शून्य (0) हो जाता है.

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