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Pakistan: Supreme Court reprimands Pak Army, says – focus on defense-related matters instead of businesses

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने पाक सेना को लगाई फटकार, कहा- कारोबार की बजाय रक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान दें
पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने पाक सेना को लगाई फटकार, कहा- कारोबार की बजाय रक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान दें


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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शक्तिशाली सेना की व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और सरकार से यह सुनिश्चित करने का आश्वासन मांगा है कि सशस्त्र बल केवल रक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि व्यापार पर। यह आश्वासन पाकिस्तान के सीजेपी काजी फैज ईसा ने मांगा था, जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सैन्य भूमि के उपयोग की जांच कर रही तीन-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शक्तिशाली सेना की व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और सरकार से यह सुनिश्चित करने का आश्वासन मांगा है कि सशस्त्र बल केवल रक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि व्यापार पर। यह आश्वासन पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा ने मांगा था, जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सैन्य भूमि के उपयोग की जांच करने वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं।

डॉन अखबार ने गुरुवार को बताया कि शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि देश के सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। यह मामला पूर्व सीजेपी गुलज़ार अहमद द्वारा 2021 में शुरू किया गया था जब अदालत का ध्यान कराची में छावनी बोर्ड की भूमि के कथित अवैध उपयोग की ओर आकर्षित किया गया था। इस ज़मीन का अधिग्रहण रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया।

जस्टिस ईसा ने बुधवार को इस बात पर अफसोस जताया कि सेना ने सैन्य भूमि पर ‘विवाह भवन’ बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से आश्वासन मांगा कि सेना व्यापार में शामिल नहीं होगी। जस्टिस ईसा ने उस्मान से पूछा, “क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं?” उन्होंने यह भी कहा कि हर संस्था को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए.

अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया कि सैद्धांतिक रूप से हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। सुनवाई के दौरान इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस इमारत को लेकर विवाद हुआ है, वह बोर्ड की है. वकील ने कहा कि जिस व्यक्ति को यह जमीन आवंटित की गई थी, उसने इसे फर्जी दस्तावेजों पर बेच दिया, जिसके बाद जमीन पर पांच मंजिला इमारत बनाई गई।

न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर ने आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि जब इमारत का निर्माण किया जा रहा था तो क्या ईटीपीबी मूकदर्शक बना रहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी’ की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होता.

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