Pan and Aadhar Linking Update: Government collected fine of Rs 600 crore for delay in PAN-Aadhar link, 11.48 crore PANs not linked yet
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पैन और आधार लिंकिंग: पैन को आधार से लिंक करने में देरी पर सरकार ने जुर्माने के तौर पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले हैं. अभी भी करीब 11.48 करोड़ पैन नंबर आधार से लिंक नहीं हैं. यह जानकारी आज संसद में दी गई. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि..
पैन और आधार लिंकिंग: पैन को आधार से लिंक करने में देरी पर सरकार ने जुर्माने के तौर पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले हैं. अभी भी करीब 11.48 करोड़ पैन नंबर आधार से लिंक नहीं हैं. यह जानकारी आज संसद में दी गई. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि छूट वाली श्रेणी को छोड़कर, 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है।
पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक करने में विफल रहता है और उसके बाद आधार और पैन को लिंक करता है, तो वह जुर्माना देकर ऐसा कर सकता है।
पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 के बाद अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करने वाले व्यक्तियों से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। जिन लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उन्हें 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 601.97 करोड़ रुपये का शुल्क मिला है।
आयकर विभाग ने कहा है कि यदि करदाता अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं, तो यह 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ ही टीडीएस और टीसीएस पर ऊंची ब्याज दर पर टैक्स काटा गया. 1,000 रुपये की विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
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