PF Account Rules: Can you deposit money separately in your PF account? Know the answer
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पीएफ खाते के नियम: पीएफ खाते को लेकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या इस खाते में अलग से पैसा जमा किया जा सकता है। जानिए इसे लेकर क्या हैं नियम.
पीएफ खाता एक तरह से बचत योजना की तरह काम करता है. इसमें जमा राशि पर आपको ब्याज भी मिलता है. इसके साथ ही जब आपको किसी काम के लिए पैसों की जरूरत हो. तो आप भी पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं.
भारत में सभी नौकरीपेशा लोगों के पास पीएफ खाते हैं। सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है. इस पीएफ खाते में नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से भी 12 फीसदी का योगदान दिया जाता है.
नौकरीपेशा लोगों के पीएफ खाते ईपीएफओ द्वारा संचालित होते हैं। जबकि पीएफ खाते का एक हिस्सा बचत के तौर पर जमा किया जाता है. वहीं, इसका कुछ हिस्सा पेंशन के लिए जमा किया जाता है. जिसे EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाता है.
पीएफ खाते को लेकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या इस खाते में अलग से पैसा जमा किया जा सकता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो हम आपको बता दें कि आप पीएफ खाते में अलग से पैसा जमा कर सकते हैं।
हालाँकि, इसके लिए आपको अपनी कंपनी के HR से बात करनी होगी। अगर आपको वहां से मंजूरी मिल जाती है तो आप अपने खाते में अलग से योगदान कर सकते हैं. लेकिन इसमें से आपको उतनी ही सैलरी कटवानी होगी.
लेकिन सामान्य पीएफ खाते में जहां कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा जमा होता है, वहीं उतनी ही राशि का योगदान नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से भी किया जाता है। हालांकि, अगर आप पीएफ खाते में अलग से पैसा जमा करना चाहते हैं तो कंपनी की ओर से कोई योगदान नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा आपको पीएफ खाते में अलग से पैसा जमा करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से भी अनुमति लेनी होगी। नियमों के मुताबिक आप पीएफ खाते में 15,000 रुपये तक का अलग से योगदान कर सकते हैं.