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PF Advance Rule Change: Now you can withdraw up to ₹1 lakh in advance from PF, know the new rules

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PF Advance Rule Change: मनसुख मंडाविया ने बताया कि अगर आप EPFO ​​खाताधारक हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी है तो अब आप ज्यादा रकम निकाल सकते हैं. उन्होंने बताया कि एकमुश्त रकम की सीमा बढ़ा दी गई है.

PF Advance Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा बदलाव किया है। PF खाताधारक अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर इसकी घोषणा की थी। इसके साथ ही नियमों में एक और बदलाव किया गया है।

मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगर आप EPFO ​​खाताधारक हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी है तो अब आप ज्यादा रकम निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकमुश्त रकम की सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही नौकरी शुरू करने के 6 महीने के अंदर निकासी की सुविधा दी गई है। पहले PF खाताधारकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। यानी अगर वे 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे।

नए डिजिटल बुनियादी ढांचे का भी शुभारंभ

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ईपीएफओ परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए चुनौतियों को कम करना है। उन्होंने एक नया डिजिटल बुनियादी ढांचा शुरू करने की घोषणा की, जो निकासी प्रक्रिया को सरल बनाता है और पैसे की त्वरित निकासी की अनुमति देता है।

इन निधियों को किन जरूरतों के लिए निकाला जा सकता है?

ईपीएफओ अपने खाताधारकों को कई तरह की सेवाएं देता है। यह पेंशन से लेकर मेडिकल या दूसरे जरूरी कामों के लिए फंड निकालने की सुविधा देता है। इमरजेंसी फंड के तौर पर अब पीएफ से 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए निकालने की अनुमति दे दी गई है, यानी आप मेडिकल, शादी, शिक्षा या परिवार के दूसरे जरूरी कामों के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।

आप पीएफ खाते से पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

  • पीएफ खाताधारक चिकित्सा उपचार, शिक्षा या परिवार से जुड़ी किसी आपात स्थिति के लिए ईपीएफओ खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
  • सबसे पहले आपको EPFO ​​सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा। यहां सदस्य सेक्शन में जाएं।
  • इसके बाद यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • लॉग इन करने के बाद, ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘दावा (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)’ चुनें।
  • अब आगे बढ़ने से पहले अपने व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी सत्यापित करें और विवरण अपडेट करें।
  • अब आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 का चयन करें और सूची से पैसा निकालने का कारण बताएं।
  • इसके बाद सबमिट करने पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।
  • आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, आप ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब में ‘दावा स्थिति ट्रैक करें’ विकल्प के अंतर्गत अपने दावे की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • आमतौर पर ईपीएफओ द्वारा 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर पैसा आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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इस वर्ष 8.25% ब्याज

ईपीएफओ जैसे भविष्य निधि कोष संगठित क्षेत्र में 10 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करते हैं। ये फंड कामकाजी व्यक्तियों, विशेष रूप से वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए जीवन भर की बचत के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। बचत पर ब्याज दर वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 8.25 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी विभिन्न कर्मचारी-संबंधित योजनाओं की देखरेख करता है। ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित प्राथमिक योजनाओं में से एक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना है। सरकार ने अब नियमों को आसान बनाते हुए भविष्य निधि (पीएफ) खातों से एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी है।

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