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PPF Account: How to activate inoperative PPF account, know process here

पीपीएफ खाता: निष्क्रिय पीपीएफ खाते को कैसे सक्रिय करें, यहां जानें प्रक्रिया
पीपीएफ खाता: निष्क्रिय पीपीएफ खाते को कैसे सक्रिय करें, यहां जानें प्रक्रिया


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पीपीएफ खाता: पीपीएफ खाते में हर साल न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होते हैं। यदि कोई खाताधारक न्यूनतम निवेश नहीं करता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाता है।

नई दिल्ली। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) अपनी उत्कृष्ट ब्याज दरों, कर बचत और पैसे खोने का कोई जोखिम नहीं होने के कारण भारत में एक प्रमुख निवेश माध्यम है। कोई भी भारतीय पीपीएफ में सालाना 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है. पीपीएफ खाते में एक साल में 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. अगर एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है.

खाता बंद होने से पीपीएफ के जरिए मिलने वाले अन्य लाभ भी नहीं मिल पाते, इसलिए जरूरी है कि पीपीएफ खाते में हर साल निर्धारित राशि जमा की जाए। अगर किसी वजह से पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बंद पीपीएफ खाते को आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है.

ये है खाता खोलने की प्रक्रिया.

पीपीएफ खाता दोबारा खोलने के लिए खाताधारक को उस बैंक या डाकघर में जाना होगा जहां पीपीएफ खाता खोला गया है। अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही जिन वर्षों में आपने पैसा जमा नहीं किया है, उन वर्षों की बकाया राशि भी आपको देनी होगी और 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा.

इस प्रकार गणना करें.

मान लीजिए आपका पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है। तो आपको चार साल तक 2000 रुपये का एरियर देना होगा. इसके साथ ही आपको 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 200 रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

खाता बंद करने के नुकसान:

2016 में, सरकार ने कुछ परिस्थितियों में परिपक्वता से पहले पीपीएफ खाते को बंद करने की अनुमति दी है। इन स्थितियों में जानलेवा बीमारी के इलाज या बच्चे की शिक्षा के खर्च शामिल हैं। लेकिन, ऐसा पीपीएफ खाते में पांच साल तक निवेश करने के बाद ही किया जा सकता है. पीपीएफ खाते से लोन भी लिया जा सकता है. ये सभी लाभ निष्क्रिय पीपीएफ खाते में नहीं मिलते हैं। इसलिए पीपीएफ अकाउंट को बंद करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

पीपीएफ खाते पर टैक्स छूट मिलती है.

पीपीएफ में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. वहीं, ब्याज आय और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता है.

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