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PPF Investment: Invest just ₹3000 and get Rs 15.91 lakh, See calculation

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पीपीएफ निवेश: पीपीएफ खाते पर लॉक-इन पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। लेकिन, इसके बाद भी आप अपना निवेश जारी रख सकते हैं। मतलब, पीपीएफ में आपको यह सुविधा मिलती है कि आप इसे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।

PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी निवेश कर सकता है। 15 साल के लॉक-इन पीरियड वाले इस निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दूसरे निवेशों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। इस पर सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है। स्कीम में सिर्फ 1 हजार रुपये महीने का निवेश आपको 15 साल में करीब 3.21 लाख रुपये दिला सकता है।

₹ 3000 का निवेश कितना धन देगा?

पीपीएफ में निवेश 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपके पास करीब 1.6 लाख रुपये का फंड होगा। हर महीने 2 हजार रुपये निवेश करके 15 साल में करीब 6.43 लाख रुपये का फंड बनाया जा सकता है। अगर आप 3 हजार रुपये निवेश करते हैं तो आपको 9.64 लाख रुपये मिल सकते हैं। बता दें, एक वित्त वर्ष में निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है।

मासिक निवेश 15 साल बाद आपको कितना मिलेगा 20 साल बाद आपको कितना मिलेगा

  • 500 रुपए 1.6 लाख रुपए 2.65 लाख रुपए
  • 1 हजार रुपए 3.21 लाख रुपए 5.30 लाख रुपए
  • 2 हजार रुपए 6.43 लाख रुपए 10.60 लाख रुपए
  • 3 हजार रुपए 9.64 लाख रुपए 15.91 लाख रुपए

टिप्पणी: यह गणना मौजूदा ब्याज दर के आधार पर एक मोटा अनुमान है। पीपीएफ पर ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में की जाती है।

पीपीएफ खाता कहां खोला जाना चाहिए?

आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच या बैंक ब्रांच में PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपने नाम के अलावा, आप इसे बच्चों के नाम पर भी खुलवा सकते हैं, अगर वे नाबालिग हैं। लेकिन, जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप केयरटेकर के तौर पर अकाउंट को मैनेज करेंगे। नियमों के मुताबिक, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर PPF अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता।

5-5 साल तक बढ़ सकता है निवेश

पीपीएफ अकाउंट पर लॉक इन पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। लेकिन, इसके बाद भी आप अपना निवेश जारी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि पीपीएफ में आपको यह सुविधा मिलती है कि आप इसे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। आप मैच्योरिटी अमाउंट को कुल 20 साल तक रख सकते हैं। इस अवधि के दौरान निवेश भी किया जा सकता है। हालांकि, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से 1 साल पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आप इसका एक्सटेंशन चाहते हैं। 20 साल पूरे होने के बाद भी इसे फिर से 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

लॉक-इन अवधि का ध्यान रखें

पीपीएफ खाते में पूर्व निकासी के लिए लॉक-इन अवधि 5 साल है। इसका मतलब है कि जिस साल खाता खोला गया है, उसके बाद 5 साल तक इस खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकते। इस अवधि के पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पूर्व निकासी की जा सकती है। हालांकि, मैच्योरिटी निकासी 15 साल से पहले नहीं की जा सकती।

EEE कर छूट का लाभ प्राप्त करें

पीपीएफ EEE टैक्स कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि स्कीम में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उस निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से पीपीएफ निवेश को एक अच्छे विकल्प के तौर पर गिना जाता है।

कोर्ट के आदेश पर भी पीपीएफ खाता जब्त नहीं किया जा सकेगा

कर्ज या किसी अन्य देनदारी के मामले में पीपीएफ खाते को किसी भी न्यायालय या आदेश द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी यह योजना अच्छी और उपयोगी है।

पीपीएफ में निवेश कर पा सकते हैं सस्ता लोन

पीपीएफ खाते में जमा रकम पर आपको सस्ता लोन भी मिल सकता है। लेकिन, इसके लिए एक शर्त है। आप जिस वित्तीय वर्ष में खाता खोला गया है, उसे छोड़कर अगले वर्ष से पांच साल की अवधि के दौरान पीपीएफ से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2017 में पीपीएफ खाता खोला है, तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लोन ले सकते हैं। आपको जमा राशि पर अधिकतम 25% तक का लोन मिल सकता है।

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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