PPF New Order: Do this work before March 31, otherwise the SSY and PPF accounts of these people will be closed.
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पीपीएफ नया आदेश: पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। यदि खाताधारक 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखता है, तो खाता निष्क्रिय हो सकता है। अकाउंट को दोबारा एक्टिव रखने के लिए जुर्माना देना होगा. जानिए इन दोनों योजनाओं में न्यूनतम राशि क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। इसे लेकर एक नया नियम भी लागू हो गया है. इन खातों में 31 मार्च 2024 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा. अगर वह बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उनका खाता निष्क्रिय हो सकता है.
निष्क्रिय खाते को दोबारा खोलने के लिए खाताधारक को जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं कि खाते में कितना न्यूनतम बैलेंस रखना होगा?
पीपीएफ
पीपीएफ खाताधारक को न्यूनतम 500 रुपये जमा करना होगा। इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होगा। अगर खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो खाता बंद किया जा सकता है. पीपीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।
यदि 31 मार्च तक खाते में 500 रुपये की राशि जमा नहीं की गई तो खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए जुर्माना देना होगा। इसका जुर्माना 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से देना होगा। इसे ऐसे समझें, अगर खाता 2 साल तक निष्क्रिय है तो दोबारा एक्टिवेशन के लिए निवेश राशि के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
मिनिमम बैलेंस न होने के कारण खाता निष्क्रिय होने पर खाताधारक को कई अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। निष्क्रिय खाते पर कोई लोन नहीं मिलेगा और खाते से पैसे भी नहीं निकाले जा सकेंगे.
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम बैलेंस 250 रुपये है। इसका मतलब है कि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये का निवेश करना होगा। अगर आप इस योजना में निवेश नहीं करते हैं तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए खाताधारक को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज देती है.
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