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PPF, NPS, Sukanya accounts of these people will not work from today, know what is the reason and how to activate again

आज से काम नहीं करेंगे इन लोगों के PPF, NPS, सुकन्या खाते, जानिए क्या है वजह और कैसे करें दोबारा एक्टिवेट
आज से काम नहीं करेंगे इन लोगों के PPF, NPS, सुकन्या खाते, जानिए क्या है वजह और कैसे करें दोबारा एक्टिवेट


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कई पब्लिक प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट 1 अप्रैल 2024 को निष्क्रिय हो गए हैं. दरअसल, जिन यूजर्स ने पिछले वित्तीय वर्ष में इन खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि इन खातों में न्यूनतम जमा राशि क्या है और निष्क्रिय खाते को फिर से कैसे सक्रिय किया जाए। पढ़ें पूरी खबर..

आज से नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है. इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही कई पीपीएफ अकाउंट, एनपीएस अकाउंट, सुकन्या खाताधारकों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.

इसका मतलब यह है कि आज से उनके खाते पर मिलने वाला लाभ बंद हो गया है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि उनका खाता निष्क्रिय क्यों हो गया है और खाते को दोबारा सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या है। आज हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे.

खाता निष्क्रिय क्यों हो गया?

नियमों के मुताबिक, अगर ये सभी योजना धारक एक वित्तीय वर्ष में अपने खाते में न्यूनतम शेष राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनका खाता निष्क्रिय हो जाएगा।

इसका मतलब यह है कि जिन यूजर्स ने पिछले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा की है, उनके खाते निष्क्रिय नहीं हुए हैं। इसके विपरीत, जिन उपभोक्ताओं ने अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि अगर खाता फ्रीज हो जाता है तो योजना में मिलने वाले सभी लाभ भी बंद हो जाते हैं. यानी अगर स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलता है तो खाता निष्क्रिय होने के बाद वह भी बंद हो जाएगा.

न्यूनतम राशि क्या है?

  • सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशक एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं।
  • वहीं, उन्हें न्यूनतम 250 रुपये का निवेश करना होगा।
  • एक निवेशक को एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) खाते में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इस योजना में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.
  • पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) खाते में भी निवेशक को न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है।

अकाउंट कैसे एक्टिवेट करें

  • अगर आपका पीपीएफ, एनपीएस या सुकन्या खाता निष्क्रिय हो गया है तो इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको न्यूनतम राशि और जुर्माना देना होगा। इन योजनाओं में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना लगता है.
  • उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का एनपीएस खाता 2 साल के लिए बंद है, तो खाते को फिर से खोलने के लिए उसे प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना और न्यूनतम 100 रुपये यानी 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
  • इसका मतलब है कि अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूजर को 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा।
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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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