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PPF Rules: Can I withdraw money from PPF before 15 years? know rules here

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PPF नियम: अगर कोई व्यक्ति PPF में निवेश करना शुरू करता है और उसे 15 साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या वह PPF स्कीम से पैसे निकाल सकता है? या अगर कोई व्यक्ति 15 साल से पहले PPF अकाउंट बंद करना चाहता है तो क्या उसे यह सुविधा दी जाती है?

पीपीएफ नियमपब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, जिस पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। EEE कैटेगरी वाली यह स्कीम लंबी अवधि में अच्छी रकम जोड़ने के साथ ही तीन तरह से टैक्स बचाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ में निवेश शुरू करता है और उसे 15 साल पूरे होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या वह पीपीएफ स्कीम से पैसे निकाल सकता है? या फिर अगर कोई व्यक्ति 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करना चाहता है तो क्या उसे यह सुविधा दी जाती है? अगर आप भी पीपीएफ के निवेशक हैं या इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको इस नियम की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

छठे वर्ष से आंशिक निकासी की जा सकेगी

अगर आपको 15 साल से पहले पीपीएफ से पैसे निकालने की जरूरत है तो आप खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। छठे वित्त वर्ष से आंशिक निकासी की सुविधा मिल सकती है। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 फरवरी 2020 को खाता खुलवाया है तो आपको वित्त वर्ष 2025-26 से निकासी की सुविधा मिलेगी। ऐसे में आप 50 फीसदी तक आंशिक निकासी कर सकते हैं।

इन स्थितियों में 15 वर्ष से पहले बंद किया जा सकता है खाता

अगर आपको पीपीएफ में निवेश करने के बाद बीच में ही अकाउंट बंद करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आपका अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आपको यह सुविधा 5 साल बाद ही मिल सकती है। अगर आप अकाउंट मैच्योर होने से पहले निकासी करते हैं तो आपको 1% ब्याज काटकर अपना पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा, समय से पहले बंद भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है जैसे-

1- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने या अपने परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं या फिर समय से पहले क्लोजर भी करवा सकते हैं।

2- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ को 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है।

3- अगर आप विदेश जा रहे हैं तो भी आप पीपीएफ खाता बंद कर पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

4- खाताधारक की मृत्यु होने पर, खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता।

यह है समय से पहले बंद करने की विधि

पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की होम ब्रांच में लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में आपको कारण बताना होगा कि आप अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होंगे। इसमें पीपीएफ पासबुक की कॉपी होनी चाहिए।

इसके अलावा अगर आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिए गए दस्तावेज, अगर उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस रसीद, बुक बिल और एडमिशन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज और मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद आपका खाता बंद कर दिया जाता है लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।

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careermotto

A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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