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PPF Withdrawal Rule Changed: Big news! Change in the rules for withdrawing money from PPF, know details

पीपीएफ निकासी नियम बदला: बड़ी खबर!  PPF से पैसे निकालने के नियमों में हुआ बदलाव, जानें डिटेल
पीपीएफ निकासी नियम बदला: बड़ी खबर! PPF से पैसे निकालने के नियमों में हुआ बदलाव, जानें डिटेल


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पीपीएफ निकासी नियम बदला: सरकार ने पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अधिसूचना में, इन परिवर्तनों को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 नाम दिया गया है। यह राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना से धन की समयपूर्व निकासी के लिए विशेष समायोजन की भी व्याख्या करता है।

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) समेत कई छोटी बचत के नियमों में बदलाव किया है। इसने उन्हें निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया है। नए नियमों के तहत अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खोलने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा. सिर्फ एक महीने का समय बचा था. सरकार ने इस संबंध में 9 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की है। कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति पर प्राप्त धन को तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश कर सकता है। इस दौरान उन्हें उस तारीख का सबूत देना होगा जिस दिन रिटायरमेंट का पैसा उनके खाते में आया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि योजना में जमा पैसे पर ब्याज दर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की परिपक्वता तिथि पर ब्याज दर के अनुसार होगी.

एक्स
पीपीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव

सरकार ने पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अधिसूचना में इन बदलावों को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 नाम दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना में समय से पहले पैसा निकालने के मामले में विशेष समायोजन भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पांच साल वाले खाते से खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद पैसा निकाला जाता है, तो उस पर डाकघर बचत खाते की ब्याज दर लागू होगी।

कुल 9 लघु बचत योजनाएँ

फिलहाल नियम यह है कि अगर पांच साल का जमा खाता खोलने के चार साल बाद बंद कर दिया जाता है तो उस पर तीन साल के टाइम डिपॉजिट खाते की ब्याज दर लागू होगी. लघु बचत खातों का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। फिलहाल सरकार की 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं. इनमें आवर्ती जमा (आरडी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) शामिल हैं।

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