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Ration Card Rules: Why are ration cards being cancelled after filing ITR? know how to avoid this problem

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राशन कार्ड नियम: यूपी में ITR दाखिल करने पर 13 हज़ार राशन कार्ड रद्द. अगर आपने भी ITR दाखिल किया है. तो आपका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है. आप इससे कैसे बच सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

राशन कार्ड नियम: केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर और मुफ्त में राशन उपलब्ध कराती है। जिसके लिए इन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत होती है।

इसके बिना सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपूर्ति विभाग ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के लिए अधिसूचना जारी की है। जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके बाद लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप आईटीआर भरते हैं। तो भी राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इससे आप कैसे बच सकते हैं। आइए आपको बताते हैं।

आईटीआर दाखिल करने के बाद राशन कार्ड रद्द

हाल ही में गाजियाबाद में कई राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। दरअसल ये कार्डधारक आयकर की श्रेणी में थे। इस वजह से करीब 13000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। इनमें से कई राशन कार्डधारक अब हलफनामा दे रहे हैं कि वे आयकरदाता नहीं हैं। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, बाइक और किसी दूसरी चीज के लिए लोन लिया था। जिसकी वजह से उन्हें आईटीआर दाखिल करना पड़ा। उनकी आय 3 लाख से कम है। इसलिए उनका राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने न तो आयकर भरा है और न ही आईटीआर दाखिल किया है। उन्हें नहीं पता कि उनका नाम इस लिस्ट में कैसे आया।

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इस तरह आप इस समस्या से बच सकते हैं

दरअसल जिला आपूर्ति विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले राशन कार्ड धारकों की सूची तैयार की थी। जिसमें इन सभी राशन कार्ड धारकों का दोबारा सत्यापन किया गया। सूची में 26930 लोग शामिल थे। इसमें से 16271 अपात्र थे। इनमें से 13000 लोगों का राशन रद्द कर दिया गया है। सिर्फ 1036 लोग ही पात्र पाए गए हैं।

सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं। जिसमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपकी आय 3 लाख रुपए से कम है। और आपने किसी कारण से आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिला आपूर्ति विभाग में जाकर एक हलफनामा जमा कर सकते हैं। जिसमें आप आयकर रिटर्न दाखिल करने का कारण बता सकते हैं। और आप अपना आय प्रमाण पत्र भी दोबारा जमा कर सकते हैं।

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