RBI Action: Reserve Bank imposes restrictions on this bank, know details
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RBI Action: आरबीआई ने एक और बैंक पर कार्रवाई करते हुए उसके खाताधारकों के लिए बैंक से पैसे निकालने पर सीमा लगा दी है.
RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इसमें ग्राहकों पर अपने खाते से निकासी के लिए 15,000 रुपये की सीमा लगा दी गई है. पात्र जमाकर्ता केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
बैंक पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
सर्वोदय सहकारी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में प्रतिबंध सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार बंद होने से लागू हो गए हैं। अब सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम नहीं दे सकेगा और न ही उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के लिए कोई भी निवेश नहीं कर पाएगा, कोई देनदारी नहीं उठा पाएगा या कोई भुगतान नहीं कर पाएगा।
RBI ने अपनी कार्रवाई पर क्या कहा?
केंद्रीय बैंक ने कहा, “विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जारी दिशानिर्देशों को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
आरबीआई लगातार कार्रवाई करता रहता है
पिछले हफ्ते 8 अप्रैल को भी आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी और बैंक की निकासी सेवाओं पर रोक लगा दी थी. सेंट्रल बैंक ने यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया था. आरबीआई के आदेश के बाद ग्राहकों को बैंक में किसी भी चालू खाते या बचत खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं है.