RBI Cancelled Bank License: RBI cancelled the license of this bank, Check bank name immediately
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RBI Canceled Bank License: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जनवरी को कहा कि उसने कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जनवरी को कहा कि उसने कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए द हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “बैंक का अस्तित्व उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।” यदि बैंक को अपना बैंकिंग व्यवसाय आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
ग्राहकों पर असर
आरबीआई ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक को तत्काल प्रभाव से ‘बैंकिंग’ व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। केंद्रीय बैंक ने परिसमापन पर कहा, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
ग्राहक पूरी राशि प्राप्त करने का हकदार है
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.93 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। विज्ञप्ति के अनुसार कहा गया है कि 30 सितंबर 2023 तक डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छाओं के आधार पर कुल बीमाकृत जमा में से 224.53 लाख रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
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