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RBI imposed a fine of Rs 2.68 crore on this government bank, know the reason

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आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उसने चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये (₹2,68,30,000) का जुर्माना लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक आरबीआई ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दोनों मामलों में आरबीआई का क्या कहना है?

खबर के मुताबिक, दोनों ही मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए आरबीआई द्वारा वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा अधिनियम के उल्लंघन/आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने तथा इस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा अधिनियम के प्रावधानों तथा आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

जुर्माने के कारण बताए गए

आरबीआई ने कहा कि बैंक बाहरी बेंचमार्क के अनुसार फ्लोटिंग रेट पर्सनल/रिटेल लोन और एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन को बेंचमार्क करने में विफल रहा। बैंक ने गैर-घटक उधारकर्ताओं के कुछ चालू खाते खोले, जिनका बैंकिंग सिस्टम में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश था। साथ ही, कुछ बचत जमा खाते अयोग्य संस्थाओं के नाम पर खोले गए। इसके अलावा, यह दस साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए कुछ सावधि जमाओं में दावा न किए गए शेष राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में दस साल की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरित करने में विफल रहा और धोखाधड़ी के कुछ मामलों की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने में विफल रहा।

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