Rental Income Tax: Tax is not to be paid on the income of 10 lakhs annually from rent, know how to get exemption
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रेंटल इनकम टैक्स अपडेट: किराये की आय पर भी टैक्स लागू होता है। अगर आप किराए से 10 लाख रुपये कमाते हैं तो आइए जानते हैं कि आप जीरो टैक्स कैसे चुका सकते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा होने पर टैक्स देना होगा.
वहीं, अगर आप किराये से आय ले रहे हैं तो 10 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कुछ तरीके, जिसके तहत आपको 10 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर आपकी आय 7.5 लाख रुपये है तो आप 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.
सात लाख से ज्यादा की आय पर 5 फीसदी टैक्स, 3 से 6 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स, 6 से 7 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है.
हालांकि, अगर किराए से आय 10 लाख रुपये है तो नई कर व्यवस्था के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। इन छूटों का दावा संपत्ति कर और गृह ऋण ब्याज दर भुगतान के तहत किया जा सकता है।
घर की मरम्मत और रखरखाव के लिए शुद्ध वार्षिक आय पर 30% तक की कटौती का दावा किया जाता है। इसका मतलब है कि आप 10 लाख रुपये की आय पर 3 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं, यानी आपकी कुल आय सात लाख होगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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