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SC on Tirupati laddu controversy: ‘Keep God away from politics’, Supreme Court’s comment on Tirupati dispute; Many questions asked to the government

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तिरूपति लड्डू विवाद पर SC: तिरूपति लड्डू विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील से कई सवाल भी पूछे. कोर्ट ने कहा कि लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि जिस घी की जांच की गई वह रिजेक्टेड घी था.

तिरूपति लड्डू विवाद पर SC सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरूपति लड्डू विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील से कई सवाल भी पूछे.

सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे

कोर्ट ने कहा कि लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि जिस घी की जांच की गई वह रिजेक्टेड घी था. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि एसआईटी जांच का आदेश देने के बाद प्रेस के पास जाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा, ”एसआईटी जांच के नतीजे आने तक प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी?

वकील ने क्या दी दलील?

  • सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने अदालत से कहा कि वह एक भक्त के रूप में यहां आए हैं और प्रसाद में मिलावट के बारे में प्रेस में दिए गए बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
  • वकील ने कहा कि इससे कई अन्य मुद्दे जन्म ले सकते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है.
  • यही चिंता की बात है। अगर भगवान के प्रसाद पर कोई सवालिया निशान है तो इसकी जांच होनी चाहिए.

SC ने दिया ये आदेश

  • मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह उचित होगा कि सॉलिसिटर जनरल हमें यह तय करने में मदद करें कि पहले से नियुक्त एसआईटी को जारी रखा जाना चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए.
  • इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर दोपहर 3.30 बजे तय करने का निर्देश दिया. जज ने वकील लूथरा से कहा कि आपको अपने सभी मुवक्किलों को बयान देते समय संयम बरतने के लिए कहना चाहिए.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैंपल में सोयाबीन का तेल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है. कोर्ट ने कहा कि सप्लायर पर शक किया जा सकता है, लेकिन बिना सबूत के ऐसा बयान देना सही नहीं है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया उसका मानना ​​है कि जांच प्रक्रिया में है और सीएम नायडू के लिए ऐसा बयान देना उचित नहीं है जिससे जनता की भावनाएं आहत हो सकती हैं.

क्या है तिरूपति लड्डू विवाद?

दरअसल, आरोप है कि आंध्र प्रदेश में YSRCP सरकार के दौरान तिरुमाला मंदिर के प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी. बताया गया कि लड्डू में इस्तेमाल गाय के घी के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच के बाद इसमें पशु वसा और मछली का तेल मिला हुआ पाया गया.

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