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Tax exemption: Good news for home loan takers! You can get tax exemption up to ₹ 5 lakh on interest, know what is the update

टैक्स छूट: होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी!  ब्याज पर मिल सकती है ₹5 लाख तक टैक्स छूट, जानिए क्या है अपडेट?
टैक्स छूट: होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज पर मिल सकती है ₹5 लाख तक टैक्स छूट, जानिए क्या है अपडेट?


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यूनियन बजट 2024-25 तारीख: कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की मांग है कि होम लोन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल होम लोन के ब्याज भुगतान पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए.

यूनियन बजट 2024-25 तारीख: देश के आम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। हो भी क्यों नहीं, चुनावी समर से पहले ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है. हालांकि, ये अंतरिम ही होगा, लेकिन हर बार की तरह हमारी उम्मीदें आपसे कम नहीं हैं. अगर चुनाव होंगे तो सरकार लोगों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं और टैक्स छूट जैसे लाभ भी दे सकती है. यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी ऊंची उड़ान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है. होम लोन पर टैक्स छूट की मांग रखी गई है. इससे आम जनता यानी करदाताओं के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

होम लोन चुकाने पर 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की मांग है कि होम लोन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल होम लोन के ब्याज भुगतान पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. क्रेडाई का मानना ​​है कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं. 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो रेट में कटौती आसान नहीं है। इसका सीधा असर होम लोन की ईएमआई पर पड़ा है। घर खरीदने वालों को हर महीने ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ती है। ऐसे में उन्हें टैक्स में छूट देकर फायदा पहुंचाया जा सकता है.

आयकर धारा 80सी के तहत कर छूट

होम लोन की मूल राशि के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें भुगतान किए जाने वाले वर्ष में केवल एक बार ही काटा जा सकता है। होम लोन केवल नया घर खरीदने या घर बनाने के लिए ही लेना चाहिए।

टिप्पणी:
अगर आप घर खरीदने के 5 साल के भीतर उसे बेच देते हैं तो धारा 80सी के तहत अब तक मिली टैक्स कटौती उस साल की आपकी आय में जोड़ दी जाएगी, जिस साल आपने घर बेचा है।

आयकर धारा 24(बी) के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर कर छूट

आप होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। जिस घर के लिए लोन लिया गया है, चाहे आप उसमें रह रहे हों या वह खाली हो। हालांकि, अगर आपने वह घर किराये पर दिया है तो आपको टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलेगा.

रियल एस्टेट में मांग बढ़ेगी

होम लोन पर टैक्स छूट देने से मध्यम आय वर्ग के घर मालिकों को खर्च करने के लिए अतिरिक्त आय होगी और अन्य लोग भी घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ का मानना ​​है कि ‘सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी है कि मांग हो और मांग तभी बढ़ेगी जब करदाताओं को टैक्स छूट में कुछ लाभ दिया जाएगा.’ रेपो रेट बढ़ने से होम लोन पर ब्याज दरें भी लगातार बढ़ी हैं. बढ़ोतरी देखने को मिली है. अगर ये स्थिर रहें तो भी आवास की मांग नहीं बढ़ेगी। इसलिए सरकार को करदाताओं को ही छूट देनी होगी. तभी सेक्टर फिर से रफ्तार पकड़ सकता है.

होम लोन पर टैक्स छूट कैसे पाएं?

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत, होम लोन भुगतान पर कर राहत उपलब्ध है। ईएमआई के दो भाग होते हैं. एक हिस्सा ब्याज का और दूसरा मूलधन का. सेक्शन 24(बी) के तहत एक वित्त वर्ष में ब्याज हिस्से पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ मूलधन हिस्से पर मिलता है, जिसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है.

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A self-motivated and hard-working individual, I am currently engaged in the field of digital marketing to pursue my passion of writing and strategising. I have been awarded an MSc in Marketing and Strategy with Distinction by the University of Warwick with a special focus in Mobile Marketing. On the other hand, I have earned my undergraduate degrees in Liberal Education and Business Administration from FLAME University with a specialisation in Marketing and Psychology.

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