Tax exemption: Taxpayers can get big relief! Tax exemption can be increased from Rs 7 lakh to Rs 7.5 lakh, know update
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बजट 2024: 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स छूट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है. इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है.
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है. 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स छूट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है. मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
जानकारों का कहना है कि अगर सरकार यह फैसला लेती है तो नए टैक्स सिस्टम में करदाताओं को 8 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस छूट में 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है. सरकार ने 2023 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था.
मानक कटौती शामिल थी
गौरतलब है कि सरकार ने बजट 2023 में नए टैक्स सिस्टम में कई बदलाव कर राहत दी थी. इसके मुताबिक, पहले नए टैक्स सिस्टम में किसी निवेश या कटौती का दावा नहीं किया जा सकता था, लेकिन बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल किया गया है. इसके तहत करदाताओं को 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट दी जाती है. वहीं, पेंशनर्स को इस सिस्टम के तहत 15,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.
कर सीमा बढ़ाई गई
इसके अलावा नए सिस्टम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुआ. इसके तहत मूल छूट सीमा को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया.
रिकॉर्ड आईटीआर दाखिल किया गया
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। यह 2022-23 की समान अवधि में दाखिल 7.51 करोड़ आईटीआर से 9 प्रतिशत अधिक था।
कर राजस्व में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई
सरकार अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है. पिछले साल अप्रैल से नवंबर की अवधि में कर राजस्व में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो प्रत्यक्ष करों के लिए 10.5 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों के लिए 10.45 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को अधिक कर राहत पर विचार करना चाहिए।
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