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Tax Guru: Delay in IT return process, know why it is important for tax payers to check the return process

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टैक्स गुरु: टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग की गति कम हो गई है। 25-26 फीसदी रिटर्न अभी प्रोसेस होना बाकी है। रिफंड न मिलने पर भी रिटर्न प्रोसेस चेक करना जरूरी है। इस साल टैक्स रिटर्न के दौरान डिमांड नोटिस मिलने की भी संभावना है।

Tax Guru: टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए CNBC आवाज़ का पसंदीदा शो टैक्स गुरु हाजिर है. यहां आपको नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीकों के बारे में बताया जाता है. इस बार इन तरीकों को बताने के लिए जानी-मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा CNBC आवाज़ के साथ हैं. सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या खास है. आज हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है? इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, आयकर विभाग विदेशी धन प्रेषण पर नजर रख रहा है, क्या सतर्क रहने की जरूरत है, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने ज्यादा सैलरी पर अतिरिक्त टैक्स चुकाया है तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा.

टैक्स रिटर्न प्रक्रिया में देरी क्यों?

आपको बता दें कि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो गई है. 25-26 फीसदी रिटर्न अभी प्रोसेस होने बाकी हैं. रिफंड न होने पर भी रिटर्न प्रोसेस चेक करना जरूरी है. इस साल टैक्स रिटर्न के बीच में डिमांड नोटिस मिलने की संभावना है. अगर ईमेल आईटी के पास रजिस्टर्ड है, गलत है या किसी और का ईमेल मिला नहीं होगा. आपके लिए जरूरी है कि आप समय पर नोटिस का जवाब दें. आपको सबसे ज्यादा नोटिस डिफेक्टिव रिटर्न के मिल रहे हैं. इसका मतलब है कि आईटी डिपार्टमेंट ने आपको बताया है कि आपने जो रिटर्न सबमिट किया है, वो डिफेक्टिव है. जिसमें आपको 15-20 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें आपको रिवाइज करके रिटर्न फाइल करना है. मिसमैच, डिमांड, बैंक वैलिडेशन जैसी वजहों से नोटिस मिलते हैं.

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आयकर विभाग विदेशी धन प्रेषण पर नजर रख रहा है

गौरी चड्ढा ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार इस बात पर नज़र रख रही है कि आप अपनी आय से ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। गौरी ने बताया कि अगर आय और व्यय में तालमेल नहीं है तो आपको विदेशी धन प्रेषण के लिए नोटिस मिल सकता है। धन प्रेषण और आईटी रिटर्न का औचित्य साबित करना ज़रूरी है। आईटी विभाग इस बात की जांच करेगा कि टैक्स चोरी हुई है या नहीं। अगर मिलान नहीं हुआ तो ज़्यादा मूल्य वाली पेनाल्टी और टैक्स देना होगा।

अशोक कुमार को सलाह

चूंकि मैं पिछले 10-12 वर्षों से वेतन प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए मैंने 30% टैक्स स्लैब में आयकर का भुगतान किया है, लेकिन अब वेतन वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। क्या अब तक चुकाए गए कर को वापस पाने का कोई प्रावधान है?

अशोक कुमार को सलाह देते हुए गौरी चड्ढा ने कहा कि आईटी एक्ट में गलत वेतन भुगतान के कारण वसूली होने पर टैक्स रिफंड का प्रावधान नहीं है। अब आपको रिटर्न रिवाइज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। नियोक्ता से बात करके टैक्स राशि में राहत मांगें।

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