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Tax on FD: How much tax does the government collect from you on Fixed Deposit? FD investors should know

टैक्स ऑन एफडी: फिक्स्ड डिपॉजिट पर सरकार आपसे कितना टैक्स वसूलती है?  FD निवेशकों को पता होना चाहिए
टैक्स ऑन एफडी: फिक्स्ड डिपॉजिट पर सरकार आपसे कितना टैक्स वसूलती है? FD निवेशकों को पता होना चाहिए

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एफडी के मामले में निवेशकों को भरोसा होता है कि इसमें उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी से होने वाली कमाई पर सरकार आपसे टैक्स वसूलती है? अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए।

फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) वर्षों से एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रहा है। इसमें एक निश्चित समय के लिए पैसा निवेश करने पर निवेशकों को गारंटीशुदा ब्याज मिलता है। एफडी के मामले में निवेशकों को भरोसा होता है कि इसमें उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी से होने वाली कमाई पर सरकार आपसे टैक्स वसूलती है? अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए।

इस तरह होता है टैक्स कलेक्शन

एफडी पर आपको सालाना जो भी ब्याज मिलता है, वह आपकी सालाना आय में जुड़ जाता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो इस इनकम को जोड़ने के बाद स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा, वह आपको देना होगा. आईटीआर दाखिल करते समय एफडी के ब्याज से होने वाली इस आय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय में शामिल किया जाता है।

यदि आप 40,000 रुपये से अधिक कमाते हैं तो टीडीएस काटा जाता है

एफडी पर टीडीएस काटने के भी नियम हैं. अगर आपने एक साल में एफडी के ब्याज से 40,000 रुपये से ज्यादा की कमाई की है तो बैंक ब्याज खाते में जमा करने से पहले ही आपसे 10 फीसदी टीडीएस काट लेता है. हालांकि, अगर आप एक साल में एफडी से 40,000 रुपये तक कमाते हैं तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साल में एफडी से 50 हजार रुपये तक की कमाई पर टीडीएस नहीं लगाया जाता है.

5 साल की FD टैक्स फ्री

अगर आप टैक्स लाभ लेना चाहते हैं तो 5 साल की एफडी आपके लिए उपयोगी है। 5 साल की FD को टैक्स सेविंग FD के नाम से जाना जाता है. यह विकल्प आपको बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक में मिल जाएगा. 5 साल की एफडी में आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी का लाभ मिलता है। धारा 80सी के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। हर वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपये तक का निवेश पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. लेकिन अगर आप 5 साल से पहले अपनी एफडी तोड़ते हैं तो बैंक न केवल आपसे जुर्माना वसूलता है बल्कि आपको टैक्स लाभ भी नहीं मिलता है।

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