Tax Relief on Arrears: Is arrears received from employer taxable or not? know how you can get exemption on it
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एरियर पर टैक्स छूट: अगर किसी को सैलरी के साथ एरियर भी मिला है तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप फॉर्म जमा करते हैं तो इस पर छूट पा सकते हैं।
एरियर पर टैक्स में छूट: अप्रेजल सीजन में कई कर्मचारियों को एरियर के रूप में सैलरी मिली होगी। वे आम दिनों से ज्यादा पैसे देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का भी सीजन है। ऐसे में अगर किसी को सैलरी के साथ एरियर मिला है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक इसका जवाब हां है। एरियर पर भी टैक्स लगता है। लेकिन एरियर के साथ अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना जरूरी है। टैक्सपेयर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एरियर की रकम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
किस धारा के अंतर्गत कर छूट उपलब्ध है?
आयकर अधिनियम की धारा 89 उन व्यक्तियों को कर लाभ प्रदान करती है, जिन्होंने अपने वेतन का कुछ हिस्सा ‘बकाया या अग्रिम’ के रूप में प्राप्त किया है। धारा 89 के तहत कटौती का दावा एक वर्ष के दौरान प्राप्त निम्नलिखित वेतन में से किसी पर भी किया जा सकता है:
1) बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त वेतन
2) पीएफ से समय से पहले निकासी
3) ग्रेच्युटी
4) पेंशन का परिवर्तित मूल्य
5) पारिवारिक पेंशन का बकाया
6) नौकरी छूटने पर प्राप्त मुआवजा
धारा 89 के तहत राहत – दावा कैसे करें
अगर किसी को अपने वेतन का बकाया मिला है, तो वह धारा 89 के तहत कर योग्य आय से कटौती के लिए दावा कर सकता है। लेकिन उसे फॉर्म 10E जमा करना होगा। फॉर्म को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
यदि कोई करदाता फॉर्म 10ई दाखिल नहीं करता है तो उसे बकाया पर छूट नहीं मिलेगी।
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