Tax Saving Tips 2024: 20 Ways to save tax this year, Plan your salary and investment ahead of ITR filing
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टैक्स सेविंग टिप्स 2024: अब जब टैक्स प्लानिंग का मौसम है तो हमने सोचा कि क्यों न आपके लिए एक पूरी गाइड तैयार की जाए कि आप नए साल में कहां टैक्स बचा सकते हैं। इस गाइड में आपको 20 ऐसे तरीके मिलेंगे जो आपके लिए ‘टैक्स सेवियर’ बनेंगे।
टैक्स सेविंग टिप्स 2024: नए साल के साथ टैक्स प्लानिंग का समय भी शुरू हो गया है. आपके लिए 31 मार्च से पहले टैक्स बचत की पूरी प्लानिंग करना जरूरी है. देश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत आप अपने खर्चों और बचत के जरिए टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे कई सेक्शन हैं, जिनके जरिए आपको सरकार से विभिन्न आय और निवेश पर टैक्स कटौती (2024 में टैक्स कटौती) मिलती है। आप इनमें से कई बातें जानते होंगे और उनमें से कुछ का पहले से ही लाभ उठा रहे होंगे। लेकिन अब जब टैक्स प्लानिंग का मौसम है तो हमने सोचा कि क्यों न आपके लिए एक पूरी गाइड तैयार की जाए कि आप नए साल में कहां टैक्स बचा सकते हैं। इस गाइड में आपको 20 ऐसे तरीके मिलेंगे जो आपके लिए ‘टैक्स सेवियर’ बनेंगे।
टैक्स बचाने के दो तरीके (टैक्स सेविंग विकल्प)
देखिए, टैक्स बचाने के दो तरीके हैं- एक है टैक्स छूट वाले निवेश साधनों में पैसा लगाना, दूसरा है अपनी सैलरी से ऐसी कटौती करना जिस पर सरकार आपको टैक्स छूट देती है। इसका मतलब है कि आप निवेश करके और अपने वेतन पर कटौती दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं।
टैक्स बचाने के 20 तरीके
1. होम लोन पर छूट
इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत आप होम लोन की मूल राशि पर 1.5 लाख रुपये और धारा 24 के तहत चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।
2. शिक्षा ऋण
आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत, आप शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
3. शिक्षा छात्रवृत्ति
आयकर अधिनियम की धारा 10(16) के तहत किसी भी छात्र को मिलने वाली छात्रवृत्ति कर मुक्त है।
4. खेती से आय
अगर आप खेती से कमाई कर रहे हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. भारत में किसानों को अपनी खेती से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कृषि से होने वाली आय कर से मुक्त है। इस प्रकार किसानों को अपनी आय का कोई रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5. बचत खाते पर ब्याज
आपके बैंक के बचत खाते में ब्याज से आने वाला पैसा भी टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन आपके सभी बचत खातों को मिलाकर 10,000 रुपये की वार्षिक छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है.
6. इक्विटी म्यूचुअल फंड से प्राप्त धन
एक वर्ष से अधिक समय तक इक्विटी फंड या शेयर रखने से आपको जो लाभ होता है, उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। अगर यह 1 लाख रुपये तक या उससे कम है तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
7. विरासत में मिली संपत्ति
भारत में उचित उत्तराधिकारी द्वारा विरासत या वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति कर मुक्त है।
8. शादी के तोहफे
शादियों में दूल्हा-दुल्हन को दिए जाने वाले उपहारों को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है, हालांकि यह नियम केवल 50,000 रुपये तक के उपहारों पर ही लागू होगा. इससे अधिक मूल्य के उपहारों पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार पैसा काटा जाएगा।
9. एनआरई खाता
भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के पास एनआरई खाते हैं, वे संचय और सावधि जमा दोनों पर ब्याज कमाते हैं। इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है.
10. हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अतिरिक्त आय
इनकम टैक्स एक्ट के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की श्रेणी के तहत अलग से टैक्स छूट मिलती है. इसमें सभी सदस्यों को अलग-अलग छूट मिलती है और 2.5 लाख रुपये की बेसिक टैक्स छूट भी मिलती है.
11. 80C के तहत छूट
अगर आप 80सी के तहत आने वाली योजनाओं में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
12. एनपीएस
एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर आपको 80सी के तहत लाभ मिलता है, लेकिन इसमें निवेश करने पर 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलता है।
13. भविष्य निधि
ईपीएफओ द्वारा संचालित योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड या वेतनभोगी पेशेवरों के वेतन से ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए काटी गई राशि पर भी छूट का दावा किया जा सकता है।
14. जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन
धारा 10(10)डी के तहत 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी बीमा पॉलिसियों (यूलिप को छोड़कर) पर टैक्स तभी देना होगा, जब उस पर सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा हो.
15. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
अगर आपने अपने लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है और प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो आप 25,000 रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने जीवनसाथी और बच्चों के नाम पर ली गई पॉलिसी के प्रीमियम पर भी छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से कम है, तो आप प्रीमियम पर अधिकतम 50,000 रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं यदि यह 25,000 रुपये और उससे अधिक है।
16. परिवार के विकलांग सदस्यों के इलाज पर होने वाले खर्च में छूट
धारा 80DD के तहत आपके परिवार में किसी विकलांग व्यक्ति के इलाज पर होने वाले खर्च पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है। कटौती के लिए ऊपरी सीमा की शर्त – 40 प्रतिशत विकलांगता के लिए सकल आय से 75,000 रुपये या 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के लिए कुल आय से 1,25,000 रुपये की छूट है।
17. विशिष्ट बीमारियों के इलाज के खर्च पर छूट
धारा 80DDB के तहत किसी भी व्यक्ति या HUF द्वारा किसी खास बीमारी के इलाज पर किए गए खर्च पर छूट मिलती है.
18. दान पर छूट
धारा 80जी के तहत आपको विशेष राहत कोष और धर्मार्थ संगठनों को दान देने पर छूट मिलती है। हालाँकि, हर प्रकार का दान कर छूट के लिए पात्र नहीं है।
19. राजनीतिक दलों को चंदा
धारा 80GGC के तहत छूट है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे या दान को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए. इसमें दान की कोई सीमा नहीं है.
20. व्यवसायियों के लिए छूट
यदि आप अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं, तो आप यात्रा व्यय पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
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