Tax Saving Tips for Salaried: 5 Schemes including NPS-PPF will save your income tax in the next financial year 2024-25
– विज्ञापन –
– विज्ञापन –
Tax Saving Tips for Salaried: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल हो चुके हैं। लोगों का रिफंड भी आना शुरू हो गया है। जो लोग अब तक टैक्स दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है और अब उन्हें लगता है कि वे पिछले साल अपना टैक्स नहीं बचा पाए, तो अब उनके पास टैक्स प्लानिंग के लिए काफी समय है। यहां जानिए कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिनमें आप अच्छा मुनाफा लेने के साथ-साथ टैक्स छूट भी ले सकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीपीएफ)
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 साल के लिए खोला जाता है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। सुरक्षित निवेश होने के साथ-साथ यह बड़ा फंड भी तैयार कर सकता है। फिलहाल इस स्कीम पर आपको 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है। यह स्कीम EEE की कैटेगरी में आती है, इसलिए यह तीन तरह से आपका इनकम टैक्स बचाती है। हर साल जमा की जाने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी के वक्त मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है, यानी निवेश, ब्याज/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों पर टैक्स की बचत होती है।
एनपीएस
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक लॉन्ग टर्म निवेश योजना है। इसमें निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट की उम्र में एकमुश्त बड़ी रकम मिलती है। साथ ही, आपको अपनी एन्युटी की रकम और उसके प्रदर्शन के आधार पर मासिक पेंशन भी मिलती है। इसमें निवेश करने पर आपको तीन फायदे होंगे। पहला, आप अपने लिए रिटायरमेंट फंड जुटा लेंगे, दूसरा फायदा यह कि आपको एन्युटी के जरिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिलनी शुरू हो जाएगी और तीसरा फायदा यह है कि इस योजना में निवेश करने पर आप सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा
आज के समय में स्वास्थ्य बीमा हर किसी की ज़रूरत बन गया है। स्वास्थ्य बीमा के ज़रिए आप न सिर्फ़ खुद को और अपने परिवार को सुरक्षा कवच दे सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर सेक्शन 80डी के तहत छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।
गृह ऋण
अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर निवेश है। आजकल ज़्यादातर लोग घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं। ऐसे में आप होम लोन के लिए ली गई रकम और उस पर लगने वाले ब्याज दोनों पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आप होम लोन की सालाना 1.5 लाख रुपये की मूल राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं, जबकि सेक्शन 24 के तहत आप मूल राशि पर लगने वाले 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
रोजगार समाचार
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा EPF खाते में जाता है। सेक्शन 80C के तहत PF खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है।