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TCS 40000 employees get income tax notice over TDS, know details

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आयकर विभाग ने टीसीएस कर्मचारियों को 50,000 से 1 लाख रुपये तक का टैक्स डिमांड भेजा है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) में काम करने वालों को डिमांड नोटिस भेजा है। नोटिस में इन लोगों से टीडीएस चुकाने को कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, एक अनुमान के मुताबिक टीसीएस के 30000 से 40000 कर्मचारियों को टैक्स डिमांड से जुड़ा नोटिस मिला है। बताया जा रहा है कि कंपनी के कंप्यूटर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही जानकारी नहीं दे पाई।

टीसीएस कर्मचारियों को 9 सितंबर को नोटिस भेजा गया

विभाग द्वारा मांगे गए टैक्स से कंपनी कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटिस में 50 हजार से 1 लाख रुपए तक की मांग की गई है। टैक्स का आंकड़ा कर्मचारी की वरिष्ठता और सैलरी के आधार पर है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत के कारण आयकर पोर्टल पर टीडीएस क्लेम अपडेट नहीं हो पाया। टीसीएस ने फिलहाल अपने कर्मचारियों से किसी भी तरह का टैक्स न देने को कहा है। टैक्स से जुड़ा यह नोटिस टीसीएस कर्मचारियों को 9 सितंबर को भेजा गया है।

विभाग ने टीडीएस को ठीक से अपडेट नहीं किया

धारा 143(1) के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 की मार्च तिमाही के लिए करदाता द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीए हिमांशी सिंगला ने आयकर विभाग से आकलन वर्ष 2024-25 की मांग पर लिखा। विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस की जांच में पता चला कि करदाता द्वारा दावा किया गया टीडीएस विभाग द्वारा ठीक से अपडेट नहीं किया गया था।

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समाधान पर तेजी से काम हो रहा है

इन नोटिसों के मिलने से कर्मचारियों में चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। आयकर विभाग से मिले नोटिस पर टीसीएस ने कोई बयान नहीं दिया है। कंपनी ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों से कहा है कि वे रकम के भुगतान का इंतजार करें। कंपनी ने यह भी कहा कि उसने यह मामला कर अधिकारियों के ध्यान में ला दिया है और इसके समाधान पर तेजी से काम किया जा रहा है।

टीसीएस द्वारा कर्मचारियों के साथ साझा किए गए आंतरिक संचार में कर्मचारियों को बताया गया कि उन्हें कर अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है। कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है, ‘हम समझते हैं कि कर अधिकारियों द्वारा रिटर्न को फिर से संसाधित किया जाएगा। इसके बाद टीडीएस आयकर विभाग द्वारा जारी फॉर्म 26एएस और टीसीएस द्वारा जारी फॉर्म-16 के पार्ट वन को सिंक किया जाएगा।

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