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UIDAI changed the rules of Aadhaar updation for NRIs, Now you have to follow these steps

UIDAI ने NRI के लिए आधार अपडेशन के नियम बदले, अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे
UIDAI ने NRI के लिए आधार अपडेशन के नियम बदले, अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे


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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनिवासी भारतीयों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आधार (नामांकन और अद्यतन) नियमों में एक नया अपडेट पेश किया है। नए नियम के अनुसार, वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई, नाबालिग और वयस्क दोनों, किसी भी आधार केंद्र पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनिवासी भारतीयों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आधार (नामांकन और अद्यतन) नियमों में एक नया अपडेट पेश किया है।

16 जनवरी, 2024 के एक परिपत्र में उल्लिखित परिवर्तनों के तहत, एनआरआई को अब आधार के लिए नामांकन करते समय एक विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक होगा। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में.

एनआरआई के लिए आवेदन पात्रता में बदलाव

वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई, दोनों नाबालिग और वयस्क, किसी भी आधार केंद्र पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

एनआरआई आवेदकों के लिए, एक वैध भारतीय पासपोर्ट पहचान का एकमात्र स्वीकृत प्रमाण (पीओआई) है। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए निवासियों और एनआरआई के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

ईमेल पता होना चाहिए

सभी एनआरआई को आधार नामांकन के दौरान एक वैध ईमेल पता प्रदान करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसएमएस/टेक्स्ट संदेश एनआरआई द्वारा प्रदान किए गए गैर-भारतीय मोबाइल नंबरों पर प्रेषित नहीं किए जाएंगे।

आधार नामांकन/अद्यतन के लिए अद्यतन प्रपत्र

फॉर्म को अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से बांटा गया है. आइये जानते हैं इन सबके बारे में-

  • फॉर्म 1: आधार विवरण को नामांकित या अद्यतन करने के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों और एनआरआई (भारत में पते के प्रमाण के साथ) द्वारा उपयोग किया जाएगा।
  • फॉर्म 2: यह विशेष रूप से एनआरआई के लिए डिज़ाइन किया गया है जो नामांकन या अद्यतनीकरण के दौरान भारत के बाहर पते का प्रमाण प्रदान करते हैं।
  • फॉर्म 3: 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन के लिए (भारतीय पते के साथ निवासी या एनआरआई)।
  • फॉर्म 4: भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए।
  • फॉर्म 5: आधार नामांकन या अद्यतनीकरण के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के निवासी या एनआरआई बच्चों (भारतीय पते के साथ) के लिए।
  • फॉर्म 6: 5 वर्ष से कम उम्र के एनआरआई बच्चों (भारत के बाहर के पते के साथ) के लिए डिज़ाइन किया गया।
  • फॉर्म 7: नामांकन या अद्यतनीकरण चाहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासी विदेशी नागरिकों के लिए। विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैध दीर्घकालिक वीजा और भारतीय वीजा का विवरण आवश्यक है। ईमेल आईडी अनिवार्य है.
  • फॉर्म 8: 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाना है।
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