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UPS: Modi government has approved Unified Pension Scheme for government employees, understand what is UPS

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एकीकृत पेंशन योजना: नई पेंशन योजना में सुधार की लगातार मांग हो रही थी। इसको लेकर डॉ. सोमनाथन की समिति बनाई गई। इस समिति ने लोगों से विस्तार से चर्चा की।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए डॉ. सोमनाथ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने विस्तृत चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की।

दरअसल, आज शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। यह योजना नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखकर लाई जा रही है।

सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का समाधान ढूंढ लिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “विपक्ष पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर सिर्फ राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में योजनाओं को देखने और कई लोगों से चर्चा करने के बाद इस समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी एक सुनिश्चित राशि की मांग कर रहे थे।”

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, “पेंशनभोगियों को 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों का औसत मूल वेतन 50 प्रतिशत होगा। यह पेंशन 25 साल की सेवा के बाद ही मिलेगी। अब सरकार एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस का समाधान खोज लिया है।”

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यूपीएस क्या है, समझें

दरअसल, सरकार द्वारा घोषित पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 25 साल तक नौकरी करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी।

वहीं, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।

सभी एनपीएस धारकों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए बकाया राशि का भुगतान सरकार करेगी। 2004 से अब तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार यूपीएस लागू करना चाहती है तो वे भी इसे लागू कर सकती हैं।

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