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Vivad Se Vishwas Scheme 2024: Who can avail the benefit of Vivad Se Vishwas Scheme, what is its process?

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केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024 (DTVSV 2024) की घोषणा की। इस योजना के तहत करदाताओं को विवादित मामले को निपटाने का अवसर मिलेगा। वे कम जुर्माना और कम ब्याज देकर अपने मामले को बंद कर सकेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट (2024-25) में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024 की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य विवादित आयकर मामलों को कम करना है, जो लंबे समय से लंबित हैं। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम-2024 (DTVSV 2024) के तहत करदाताओं को विवादित मामले को निपटाने का मौका मिलेगा। वे कम पेनाल्टी और कम ब्याज देकर अपने मामले को बंद करा सकेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक करदाता कम पेनाल्टी और कम ब्याज देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से इस स्कीम के तहत विवादित मामलों को निपटाने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इस स्कीम के तहत मामले के निपटान की आखिरी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

विवाद से विश्वास योजना-2024 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

-जिन करदाताओं के मामले आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

-करदाता इस योजना का लाभ तभी उठा पाएंगे जब उनकी अपील या याचिका 22 जुलाई 2024 से पहले लंबित हो।

-करदाता विवादित कर राशि के साथ-साथ कम जुर्माना या कम ब्याज या विवादित कर राशि के प्रतिशत के रूप में गणना की गई राशि का भुगतान करके मामले का निपटारा कर सकेंगे। प्रतिशत में विवादित कर राशि की गणना मुकदमे की स्थिति और उनके आवेदन की समयसीमा पर निर्भर करेगी।

-योजना के अंतर्गत चार फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं:

  • फॉर्म-1: करदाता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता।
  • फॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म-3: करदाता से भुगतान की सूचना।
  • फॉर्म-4: नामित प्राधिकारी द्वारा बकाया कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश।

-जो करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (WWE.incometax.gov.in) के माध्यम से फॉर्म 1 और फॉर्म 3 का उपयोग कर सकते हैं।

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महत्वपूर्ण समय सीमा और प्रावधान

-जो करदाता 31 दिसंबर 2024 से पहले मामले के निपटान के लिए घोषणा दाखिल करेंगे, उन्हें निपटान के लिए कम राशि का भुगतान करना होगा।

-प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म 1 की आवश्यकता होगी, जब तक कि करदाता और आयकर प्राधिकरण ने आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की हो।

– निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत भुगतान सूचना (फॉर्म 3) के साथ जारी अपील या याचिका को वापस लेने का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।

विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और विवादित मामलों की संख्या को कम करना है। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। सरकार इस योजना को मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम तिथि की घोषणा कर सकती है।

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