क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे एसआईपी में कर सकते हैं इन्वेस्ट? जानें नियम

म्यूचुअल फंड्स SIP एक ऐसा निवेश तंत्र है जो आजकल निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसका मुख्य कारण है इसमें निवेश करने की सरलता और लंबे समय तक निवेश करने के फायदे। लोग अक्सर अपने पोर्टफोलियो में SIP को शामिल करते हैं ताकि वे निवेश का लाभ लंबे समय तक उठा सकें।
SIP निवेश की उम्र की सीमा
एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म की SIP में औसतन 12 फीसदी का रिटर्न मिलता है, जो कि किसी भी अन्य स्कीम के मुकाबले काफी अच्छा है। इसलिए, लंबे समय तक निवेश करने के लिए SIP एक उत्तम विकल्प हो सकता है। लेकिन क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे SIP में निवेश कर सकते हैं?
हाँ, उन्हें सही मार्गदर्शन और सहायता के साथ SIP में निवेश किया जा सकता है। इसके लिए उनके नाम पर अभिभावक या जिम्मेदार व्यक्ति को SIP खाता खोलना होगा और निवेश का प्रबंधन करना होगा। ऐसा करने से नौजवान उम्र में ही निवेश करके वित्तीय गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।
माइनर के लिए निवेश के नियम
म्यूचुअल फंड्स SIP में निवेश की उम्र और निवेश की राशि को लेकर कोई सीमा नहीं है। इसमें आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे, उतनी जल्दी बेहतर बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे।
18 साल से कम उम्र के माइनर के लिए निवेश को माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में बच्चा ही इकलौता होल्डर होगा, जॉइंट होल्डर की इजाजत नहीं होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि माता-पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा किए गए निवेश के लिए आपको बच्चे के लिए सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छी तरह से तैयारी की जरूरत है।
साथ ही, माइनर के नाम पर निवेश करते समय आपको बच्चे के भविष्य के लिए योजना बनाने के साथ-साथ उनके नाम पर निवेश के नियमों और प्रक्रियाओं को भी समझना चाहिए। इस प्रकार, माइनर के लिए सही निवेश करने से आप उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक हो सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
नाबालिग के मामले में निवेश करते समय, आपको बच्चे की उम्र और आपके रिश्ते के सबूत प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। निवेश करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है:
1. बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट:
नाबालिग के जन्म का सर्टिफिकेट जो उनकी उम्र को स्पष्ट करता है।
2. पासपोर्ट:
नाबालिग का पासपोर्ट या किसी अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट, जो उनकी उम्र और अभिभावक के साथ रिश्ते की पुष्टि करता है।
3. अभिभावक के साथ संबंध की प्रमाणित प्रति:
अभिभावक के रिश्ते को साबित करने के लिए कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज़, जैसे निकाह प्रमाणपत्र या अदालती निर्णय।
4. गार्जियन की पहचान की प्रमाणित प्रति:
नाबालिग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में गार्जियन के रिश्ते को साबित करने के लिए उनकी पहचान की प्रमाणित प्रति।
इसके अलावा, निवेश के लिए पैसे निकालने के लिए आपको बच्चे के बैंक अकाउंट से संबंधित डॉक्यूमेंट और फार्म भरने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध हैं और आपके वित्तीय सलाहकार की सलाह का पालन करें।
18 वर्ष का होने पर: निवेश से संबंधित नए नियम
जब बच्चा 18 वर्ष का होता है, तो नाबालिग होने के नियम खत्म हो जाते हैं। इस समय पैरेंट्स को एसआईपी पर रोक लगानी होती है। नाबालिग के 18 वर्ष का होने से पहले, यूनिट होल्डर को उनके पंजीकृत पत्राचार पते पर एक नोटिस भेजा जाता है।
इस नोटिस में नाबालिग को निवेश में अपनी स्थिति को ‘माइनर’ से ‘मेजर’ में बदलने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र जमा करने की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया के बाद, नाबालिग का स्थान माता-पिता या कानूनी अभिभावक से मेजर में परिवर्तित हो जाता है और उन्हें अपने निवेश का पूरा नियंत्रण मिलता है।
इस रूप में, नाबालिग के उम्र का होना निवेश के नए नियमों का आधार बनता है, जो उन्हें उनके निवेश संबंधित अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में समझाते हैं।
Disclaimer: A1Factor.Com पोस्ट के माध्यम से लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। हम सब SEBI से पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं। आप अपने पैसे को निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। कृपया अपनी समझदारी और सूझ बूझ के साथ ही निवेश करें। निवेश करने से पहले पंजीकृत एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें।