केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने बदले नए नियम

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में एक मेमोरेंडम जारी किया है। 

मेमोरेंडम के मुताबिक, नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी अब एक वर्ष में एक बार ही लोकल एरिया यात्रा का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में इसे दो बार करने की अनुमति दी जा सकती है। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवकाश यात्रा की योजना को सरल और सुविधाजनक बनाने की कड़ी कोशिश है, जिससे कर्मचारियों को अपनी पसंदीदा यात्रा करने में आसानी हो।


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लेटेस्ट अपडेट: सरकार द्वारा बदले गए LTC नियमों में जानिए क्या है नया

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LTC (अवकाश यात्रा रियायत) नियमों में कई बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, एडवांस न निकालने पर स्पष्ट छूट है, लेकिन एडवांस लेने पर कुछ शर्तें हैं। अब, अगर छह महीने तक कोई एडवांस नहीं निकाला जाता है, तो सरकार द्वारा रिंबर्समेंट क्लेम स्वीकार करने में छूट दी जाएगी। 

इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि एडवांस लेने पर पूरी रकम को तीन महीने के भीतर वापस कर देना होगा। इससे कर्मचारी अब अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ध्यान रखेंगे और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। यह बदलाव सरकार के कर्मचारियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में और योजना को सरकारी निर्देशों के अनुसार करने में सुधार करने में मदद करेगा।

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CCS(LTC) नियम में बदलाव: सरकार का कर्मचारियों के लिए एक और कदम

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी (LTC) नियमों में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा हो गई है। इस बदलाव के मुताबिक, अब कर्मचारियों को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण CCS(LTC) नियम, 1988 के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 

यह नया निर्देश व्यय विभाग की सहमति से जारी किया गया है और इसका प्रभावी होना मेमोरेंडम के जारी होने की तारीख से होगा। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में बिलेटेड एलटीसी क्लेम पर कार्रवाई करते समय कर्मचारियों को इन निर्देशों का ध्यान में रखने का अनुरोध किया जाता है। इस नए कदम से सरकार ने कर्मचारियों को यात्रा रियायत के प्रति जवाबदेहीपूर्ण बनाने के लिए एक और पहल की है।

ट्रेवल एजेंट्स के लिए नए निर्देश: सरकार ने दी सस्ती के निर्देश

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब हवाई यात्रा में और भी आसानी हो गई है, क्योंकि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के नियमों में बदलाव किया है। 

इस बदलाव के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स, और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉपरिशन लिमिटेड जैसे अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, उन्हें सबसे सस्ते किराए वाली उड़ान की जानकारी देना जरूरी है।

यह निर्देश स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों द्वारा बुक किए गए टिकट के लिए व्यापारिक ट्रैवल एजेंट्स को नियमों के अनुसार सस्ता भाड़ा लेना होगा। इन बदलावों के माध्यम से सरकार ने यात्रा रियायत के नियमों में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को और भी लाभान्वित करने का प्रयास किया है.

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