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Income Tax: No tax on individual taxpayers of salary up to rupees 8 lakh, know 10 easy ways to save tax

इनकम टैक्स: 8 लाख रुपये तक की सैलरी वाले व्यक्तिगत करदाताओं पर कोई टैक्स नहीं, जानिए टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके
इनकम टैक्स: 8 लाख रुपये तक की सैलरी वाले व्यक्तिगत करदाताओं पर कोई टैक्स नहीं, जानिए टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके


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आयकर बचत: वित्तीय वर्ष के लिए कर बचाने के लिए, कुछ कर कटौती हैं जिनमें आप निवेश, कमाई और अन्य प्रकार के भुगतान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। खास बात यह है कि 8 लाख रुपये तक सैलरी वाले पूरा टैक्स बचा सकते हैं.

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं. इन दिनों निवेश के सबूत दाखिल किए जा रहे हैं. इसके अलावा निवेश के जरिए टैक्स बचाने का भी एक तरीका है. लेकिन, अगर आपने अभी तक टैक्स बचत के लिए कुछ नहीं किया है तो अभी भी समय है। वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स कटौती हैं जिसमें आप निवेश, कमाई और अन्य प्रकार के भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। खास बात यह है कि 8 लाख रुपये तक सैलरी वाले पूरा टैक्स बचा सकते हैं. आइये समझते हैं कैसे…

आयकर बचत के 10 सर्वोत्तम विकल्प

1. एलआईसी, ईपीएफ, पीपीएफ और पेंशन योजनाओं में निवेश

इनकम टैक्स बचत के लिए सबसे आसान और अच्छा सेविंग विकल्प सेक्शन 80C है। इसमें कई तरह की टैक्स छूट मिलती है. आप एलआईसी पॉलिसी के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। आप प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ), पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), होम लोन प्रिंसिपल पर 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है. सेक्शन 80CCC के तहत अगर आपने LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान (पेंशन प्लान) खरीदा है तो आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अगर आपने केंद्र सरकार की पेंशन योजना में पैसा लगाया है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। कुल मिलाकर टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती.

2. होम लोन से टैक्स बचाएं

आप सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के मूलधन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, यह 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए, अगर आपने 80सी (पहले बिंदु के सभी प्लान) में किसी अन्य कटौती का दावा किया है, तो याद रखें कि ये सभी 1.50 लाख रुपये तक ही हो सकते हैं।

3. होम लोन के ब्याज से बचेगा टैक्स

होम लोन के मूलधन के अलावा ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है. आप आयकर की धारा 24 (बी) के तहत इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपये तक का ब्याज टैक्स छूट के दायरे में आता है. यह कर छूट केवल तभी मिलेगी जब संपत्ति ‘स्व-कब्जे वाली’ हो।

4. एनपीएस में निवेश करें

अगर आप केंद्र सरकार की पेंशन योजना न्यू पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करते हैं तो आपको धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह छूट सेक्शन 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट से अलग है. धारा 80CCD2 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान का भी दावा किया जा सकता है। इसके लिए दो शर्तें हैं. पहला यह कि क्या नियोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू), राज्य सरकार या कोई और है। इसमें कटौती की सीमा सैलरी का 10 फीसदी है. यदि नियोक्ता केंद्र सरकार है तो कटौती की सीमा 14% होगी.

5. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

अगर आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है तो आप धारा 80डी के तहत प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। अगर आपने अपने, पार्टनर, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपये तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए. अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये होगी. इसमें 5000 रुपये का हेल्थ चेकअप भी मिलता है. हालाँकि, कटौती स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती।

6. विकलांग आश्रितों के इलाज का खर्च

विकलांग आश्रितों के इलाज या भरण-पोषण पर होने वाले खर्च का दावा किया जा सकता है। आप एक साल में 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं. यदि आश्रित व्यक्ति की विकलांगता 80% या अधिक है, तो चिकित्सा व्यय पर 1.25 लाख रुपये की कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

7. चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान पर कर छूट

आयकर की धारा 80डीडी 1बी के तहत स्वयं या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए 40,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। अगर व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो यह सीमा 1 लाख रुपये है.

8. एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट

एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का अनलिमिटेड फायदा मिलता है. टैक्स क्लेम उसी साल से शुरू होता है जिस साल लोन चुकाना शुरू होता है. इसका लाभ अगले 7 साल तक मिलता है. आप कुल 8 साल तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. एक साथ दो बच्चों के एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट मिलती है. अगर दो बच्चों के लिए 10 फीसदी ब्याज दर पर 25-25 लाख रुपये का लोन लिया जाए तो कुल 50 लाख रुपये पर 5 लाख रुपये सालाना ब्याज देना होगा. इस पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी.

9. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर छूट

इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत अगर आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है तो इसके ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.

10. मकान किराया भुगतान

यदि एचआरए आपके वेतन का हिस्सा नहीं है तो आप धारा 80जीजी के तहत मकान किराया भुगतान का दावा कर सकते हैं। हां, अगर आपकी कंपनी एचआरए देती है तो आप 80जीजी के तहत मकान किराया का दावा नहीं कर सकते।

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