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Income Tax Rule: How much tax is levied on savings account? know the rules of Income Tax Department here

आयकर नियम: बचत खाते पर कितना लगता है टैक्स?  यहां जानें आयकर विभाग के नियम
आयकर नियम: बचत खाते पर कितना लगता है टैक्स? यहां जानें आयकर विभाग के नियम


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इनकम टैक्स नियम: देश में बहुत से लोग अपनी बचत बैंक खातों में जमा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचत खाते में जमा नकदी पर भी टैक्स लगता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि सेविंग अकाउंट पर कब और कितना टैक्स लगता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर कितना टैक्स लगता है.

आज के समय में बैंक खाता बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किसी परिवार में माता-पिता के साथ-साथ बच्चों का भी खाता होता है। सैलरी हो या स्कॉलरशिप, हर किसी को बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ती है।

दरअसल, बैंक खाते दो तरह के होते हैं- एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट. जो लोग पैसे बचाने के उद्देश्य से खाता खुलवाते हैं वे सेविंग अकाउंट का विकल्प चुनते हैं।

बैंक सेविंग अकाउंट पर ब्याज जैसे कई फायदे देता है. बहुत से लोग नहीं जानते कि बचत खाते में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है. इसका मतलब है कि हमें सेविंग अकाउंट पर भी टैक्स देना होगा.

बचत खाते पर कब लगता है टैक्स?

दरअसल, बचत खाते में पैसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है. कई बैंक धारकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब बचत खाते में एक सीमा से अधिक रकम जमा की जाती है तो खाताधारक को इस पर टैक्स देना पड़ता है।

ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उतना ही पैसा रखें जो आईटीआर के दायरे में आता हो। अगर आप खाते में इससे ज्यादा पैसे रखते हैं तो आपको बैंक से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा.

कितनी राशि पर टैक्स लगता है

आयकर अधिनियम के अनुसार, बचत खाते से प्राप्त ब्याज को भी आय में गिना जाता है। ऐसे में अगर किसी खाताधारक की सालाना आय 10 लाख रुपये है और उसे बचत खाते पर 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है. इस ब्याज को मिलाकर अब उनकी सालाना आय 10,10,000 रुपये होगी.

इतनी आय आयकर अधिनियम के अनुसार कर योग्य है। इसका मतलब यह है कि अब खाताधारक को ब्याज पर टैक्स देना होगा.

अपने बचत खाते की जानकारी आयकर विभाग को दें

आयकर नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपने बचत खाते में एक कारोबारी साल में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी रखता है तो उसे इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी चाहिए.

अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है. आपको बता दें कि 10 लाख रुपये को आय माना जाएगा और यह कर योग्य है।

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