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Income Tax Slab: Big news! No change in income tax slab in the budget, know update

इनकम टैक्स स्लैब: बड़ी खबर!  बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानें अपडेट
इनकम टैक्स स्लैब: बड़ी खबर! बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानें अपडेट


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आयकर सीमा: पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी.

यूनियन बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं. लोकसभा का चुनावी साल होने के कारण इस साल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. बजट के संबंध में घोषणाएं 1 फरवरी को की जाएंगी. इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि नई कर व्यवस्था में करदाताओं के लिए वोट-ऑन-अकाउंट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है.

इनकम टैक्स छूट में कोई छूट की योजना नहीं

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि आयकर छूट में छूट देने की कोई योजना नहीं है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी. मूल छूट सीमा को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया। केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपये की कटौती भी शुरू की.

50000 रुपये की मानक कटौती का लाभ

2023 के बजट में वेतनभोगी वर्ग, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती की शुरुआत की गई थी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये के मानक कटौती का लाभ भी दिया जाता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह भी उम्मीद है कि अंतरिम बजट में केंद्र हर वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीडीएस छूट की घोषणा कर सकता है।

पहले की तुलना में टैक्स स्लैब में बदलाव कर रियायती दर के साथ नई टैक्स व्यवस्था लागू की गई। यह हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और व्यक्तियों के संघ (एनओपी) सहित सभी करदाताओं पर लागू था। बजट 2023 में व्यक्तिगत आयकर नियमों को सरल बनाया गया और आयकर स्लैब को 7 से घटाकर छह कर दिया गया। आइए जानते हैं नई कर व्यवस्था के तहत लगने वाले आयकर के बारे में-

> 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
> 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय तक 5% टैक्स।
> 6 लाख रुपये से ऊपर और 9 लाख रुपये तक 10 फीसदी है.
> 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये से ज्यादा पर यह टैक्स 15 फीसदी है.
> 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स.
> 15 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स

सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है. वे एचआरए, एलटीए, 80सी, 80डी समेत कई तरह की छूट और कटौतियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अलग-अलग तरह की छूट मिलती है.

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