ITR Verification: Delay in verifying ITR? Know the complete step-by-step process to avoid penalty
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भ्रम की वजह से कुछ लोगों को अपना आईटीआर वेरिफाई करने में देर हो गई, जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया। ऐसे में आयकर विभाग से जुर्माना माफ करने का अनुरोध करने की जरूरत है. आइए चरण-दर-चरण जानें कि यह कैसे किया जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसके सत्यापन (ITR Verification) में देरी हो जाती है. आपको बता दें कि जिन लोगों ने 31 जुलाई 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया था, उनके लिए आईटीआर सत्यापित करने की सीमा 120 दिन थी, जबकि इसके बाद यह सीमा घटाकर 30 दिन कर दी गई है। ऐसे में कुछ लोग कन्फ्यूजन के कारण अपना आईटीआर वेरिफाई करने में लेट हो गए, जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया। ऐसे में आयकर विभाग से जुर्माना माफ करने का अनुरोध करने की जरूरत है. आइए चरण-दर-चरण जानें कि यह कैसे किया जाता है।
स्टेप-1: सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी.
चरण-2: डैशबोर्ड पर आपको सर्विसेज टैब के अंतर्गत कंडोनेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा।
चरण-3: क्षमादान अनुरोध पृष्ठ पर, आपको आईटीआर-वी जमा करने में देरी का चयन करना होगा और जारी रखें पर क्लिक करना होगा।
चरण-4: आईटीआर-वी जमा करने में देरी पर क्रिएट कंडोनेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।
चरण-5: इसके बाद सेलेक्ट आईटीआर पेज पर आपको उस अवधि का चयन करना होगा जिसके लिए आप माफी अनुरोध जमा करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा।
चरण-6: इसके बाद देरी का कारण बताएं पेज खुलेगा, जिस पर आपको देरी का कारण चुनना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको मैसेज मिलेगा कि रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। इस मैसेज में आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी मिलेगी, जिसे आप कहीं लिख लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। यह मैसेज आपको ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा.
इसके बाद आपको आयकर विभाग से सूचना मिलने का इंतजार करना होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है.
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