More than 7 years old GST return data will not be available on the GST portal, taxpayers can download it till September 30
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जीएसटी प्रणाली जुलाई 2017 में लागू की गई थी। इसका मतलब है कि इसे लागू हुए सात साल से ज्यादा समय बीत चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि करदाता 30 सितंबर, 2024 तक जीएसटी पोर्टल से सात साल से अधिक पुराना डेटा डाउनलोड और स्टोर कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में जरूरत पड़ने पर किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर आपकी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। करदाताओं के 7 साल से अधिक पुराने जीएसटी रिटर्न का डेटा जीएसटी पोर्टल से हटा दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने यह घोषणा की है. इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर से करदाता सात साल से अधिक पुराने रिटर्न तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीएसटीएन के इस कदम का उद्देश्य क्या है?
जीएसटीएन ने 24 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की है
विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न (जीएसटी रिटर्न) का डेटा बहुत पुराना होने के कारण जीएसटी पोर्टल पर लोड काफी बढ़ जाता है। इसलिए जीएसटी नेटवर्क ने 7 साल से पुराने रिटर्न का डेटा हटाने का फैसला किया है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई करदाता अपने रिटर्न का सात साल से पुराना डेटा देखना चाहेगा तो वह उपलब्ध नहीं होगा. जीएसटीएन ने इस संबंध में 24 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी की है.
टैक्सपेयर्स पुराना डेटा अपने पास रख सकते हैं
जीएसटीएन एडवाइजरी में कहा गया है कि जीएसटी पोर्टल की डेटा पॉलिसी के मुताबिक, करदाता अब केवल सात साल पुराने रिटर्न के डेटा तक ही पहुंच पाएंगे। इसमें यह भी कहा गया कि अब सात साल से पुराना डेटा हर महीने डिलीट किया जाएगा। इसके तहत सितंबर 2017 का डेटा 1 अक्टूबर 2024 को डिलीट कर दिया जाएगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो करदाता अपने रिटर्न का सात साल से ज्यादा पुराना डेटा रखना चाहते हैं, वे इसे जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर अपने पास रख सकते हैं.
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जीएसटी लागू हुए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं
जीएसटी प्रणाली जुलाई 2017 में लागू की गई थी। कई करों को मिलाकर एक कर प्रणाली शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में एकरूपता लाना और कर प्रणाली को सरल बनाना था। शुरुआती वर्षों में नई व्यवस्था से करदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन, अब समस्याएं काफी हद तक सुलझ गई हैं। जीएसटी से सरकार की आय भी लगातार बढ़ रही है. टैक्स चोरी के मामले कम हुए हैं.
पुराना डेटा 30 सितंबर तक डाउनलोड किया जा सकता है
विशेषज्ञों का कहना है कि करदाता जीएसटी पोर्टल से सात साल से अधिक पुराना डेटा डाउनलोड कर 30 सितंबर 2024 तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं। इससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, सरकार के पास सात साल से ज्यादा पुराना डेटा उपलब्ध रहेगा। लेकिन, इसकी कॉपी हासिल करना बहुत आसान नहीं होगा.
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