PAN-Aadhaar Link New Update: Big news! Those who do not link PAN-Aadhaar, will have to pay 20% TDS instead of 1%
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PAN-Aadhaar Link: आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है.
संपत्ति खरीद समाचार: अगर आप भी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका भी आधार और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी पर 1 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ सकता है.
50 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति पर नियम
आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख रुपये या उससे अधिक की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को 1 प्रतिशत टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 प्रतिशत देना होगा। आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. इस नोटिस में उनसे प्रॉपर्टी की खरीद पर 20 फीसदी टीडीएस देने को कहा गया है.
क्रेताओं और विक्रेताओं को नोटिस मिल रहे हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को ऐसे नोटिस मिले हैं। दरअसल, प्रॉपर्टी बेचने वालों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है. अधिकांश मामलों में, संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया क्योंकि यह आधार से जुड़ा नहीं था। ऐसे में जिन खरीदारों का पैन कार्ड निष्क्रिय है, उन्हें 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने पर कुछ महीनों के बाद बकाया टीडीएस का भुगतान करने का नोटिस मिल रहा है।
ये है पूरा मामला
आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत आईटीआर में आधार को लिंक करना जरूरी है। लेकिन, आयकर विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं जहां पैन-आधार लिंक नहीं है. इन खरीदारों को आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। इस तारीख तक पैन और आधार को फ्री में लिंक किया जा सकता था। लेकिन अब पैन और आधार को लिंक नहीं कराने वालों से ज्यादा टीडीएस लिया जा सकेगा। आप अभी भी 1000 रुपये विलंब शुल्क देकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
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