SBI, BOB, PNB खाताधारकों के लिए खुशखबरी! पत्नी के नाम पर खाता वालों के लिए नया नियम

Save Tax By Transferring Money To Your Wife Account: यदि आप भी बैंक खाता धारक हैं तो यह खबर आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। पत्नी के नाम पर है बैंक खाता तो जान लिया नियम एसबीआई, पीएनबी, BOB सभी बैंक खातों वालों के लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। टैक्स सेविंग को लेकर अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने तक के कुछ नए नियम पत्नी के बैंक अकाउंट के ऊपर बैंकों द्वारा लगाया जा रहे हैं लिए समझते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल।
पत्नी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना
यदि आपकी पत्नी का भी बैंक अकाउंट है और आप उनमें पैसे हर महीने ट्रांसफर करते हैं तो आपको भी इस खबर को जानना जरूरी बन गया है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद के इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में पैसे अपने पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वह ऐसा सोचते हैं कि उनके पत्नी के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देने के बाद उनका टैक्स कम लगेगा। लेकिन आपको बता दे कि यह जो भी आप लेनदेन पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं वह सभी कुछ इनकम टैक्स के दायरे में ही आता है। इससे जुड़ी क्या नए नियम है लिए हम सब समझते हैं।
इनकम टैक्स के नियम, क्या है समझें
Income Tax Act के सेक्शन 60 – 64 तक Clubbing Of income का प्रावधान होता है। ऐसे में अगर किसी को मिल रहे इनकम पर इनकम टैक्स कटता है तो उसे एक लिविंग ऑफ इनकम कहते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर ये नियम लागू होते हैं। आसान शब्दों में कहें कि यदि आप अपने पत्नी को किसी भी परिस्थिति में पैसे देते हैं। और उन पैसों पर ब्याज या फिर डिविडेंड से कमाई होती है। तो वह कमाई आपका इनकम सोर्स में ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके ऊपर भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा।
कब लगेगा आपके ऊपर टैक्स
अगर आप अपनी पत्नी को ₹200000 देते हैं और वह पैसे को फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देती है या फिर म्युचुअल फंड स्टॉक में निवेश कर देते हैं। इस निवेश के माध्यम से जो भी कमाई प्रॉफिट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ऐसी स्थिति में आप मन कर चलिए कोई घर किराया पर दिया हो लेकिन किराया अपनी पत्नी के अकाउंट में ले रहे हैं तो उसे भी आपके रेंटल इनकम में ही आपके अकाउंट से ही जोड़ा जाएगा।
इनकम टैक्स कैसे बचाएं
अगर आप इनकम टैक्स बचाना ही चाहते हैं तो नीचे कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिसे फॉलो करते हुए पत्नी के नाम से इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
- जिनकी शादी होने वाली है वह शादी से पहले अपने होने वाली पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या फिर गिफ्ट खरीद ले वह क्लबिंग आफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आता है।
- अगर आप अपनी पत्नी को खर्च के लिए पैसे देते हैं और उसे पैसे को यदि आपकी पत्नी सेविंग करती है तो उसे भी आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा।
- आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देने की बजाय लोन पर पैसे देकर टैक्स में बचत कर सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं।
- हो सके तो निवेश के लिए आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं बस प्राइमरी होल्डर वह होना चाहिए जिसके टैक्स लायबिलिटी काम है।
- आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स में सेविंग कर सकते हैं अपने परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियर पर ₹25000 तक के टैक्स बचा सकते हैं।
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